पंजाब राज्य ख़ाद्य आयोग द्वारा एन.एफ.एस. एक्ट के अधीन स्कीमों के कार्यान्वयन की समीक्षा
पी.एस.एफ.सी. मैंबर स्कीमों के कार्यान्वयन को यकीनी बनाने के लिए अपने निर्धारित जिलों का करेंगे दौराः डी.पी. रेड्डी
चंडीगढ़, 3 मार्चःपंजाब राज्य ख़ाद्य आयोग (पी.एस.एफ़.सी.) ने राष्ट्रीय ख़ाद्य सुरक्षा एक्ट 2013 के अधीन सभी प्रमुख स्कीमों के कार्यान्वयन की मौजूदा स्थिति का जायज़ा लेने के लिए एक समीक्षा मीटिंग की। इन स्कीमों में 2रुपए प्रति किलो गेहूँ के वितरण, मिड डे मील और आंगनवाड़ियों के द्वारा गर्भवती महिलाओं और बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं के लिए भोजन का वितरण करना शामिल है।
यहां अपने दफ़्तर में मीटिंग की अध्यक्षता करते हुये पंजाब राज्य ख़ाद्य आयोग (पी.एस.एफ.सी.) के चेयरमैन श्री डी.पी. रेड्डी, आई.ए.एस. (सेवामुक्त) ने सभी नव-नियुक्त सदस्यों का स्वागत किया और उनको आयोग के कामकाज संबंधी अवगत करवाया। मीटिंग में पी.एस.एफ.सी. के मैंबर श्री ए.के. शर्मा, श्रीमती प्रीति चावला, श्रीमती इंद्रा गुप्ता, श्री विजय दत्त, श्री चेतन प्रकाश धालीवाल और पी.एस.एफ.सी. के मैंबर सचिव श्री इंद्र पाल, पी.सी.एस. शामिल हुए।
श्री रेड्डी ने कहा कि सदस्यों को सभी स्कीमों की समीक्षा और कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए जिले सौंपे गए हैं और वह स्कीमों की मौजूदा स्थिति का जायज़ा लेने के लिए अपने निर्धारित जिलों का दौरा करेंगे।
इस दौरान आयोग द्वारा आयोग और डी.जी.आर.ओज़./ए.डी.सीज़.(डी) के पास लम्बित शिकायतों की स्थिति का जायज़ा लिया गया और सभी लम्बित शिकायतों के निपटारे में तेज़ी लाने का फ़ैसला भी किया गया।
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