पंजाब मंत्रिमंडल ने फ़रिश्ते स्कीम लागू करने की मंजूरी
अध्यापकों के लिए नयी और पारदर्शी तबादला नीति को हरी झंडी
पंजाब म्युंसिपल बिलडिंग बायलाज़- 2018’ की धारा 3. 14. 1 में संशोधन करने की मंजूरी
चंडीगढ, 25 जनवरी: (विश्ववार्ता) पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य में 10.77 लाख राशन कार्ड लाभार्थियों के लाभ बहाल करने का ऐलान किया है जिससे लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत बाँटे जा रहे राशन का लाभ ले सकें। इस संबंधी फ़ैसला यहाँ पंजाब सिवल सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता अधीन हुई मंत्रिमंडल की मीटिंग के दौरान लिया गया।
यह प्रगटावा करते हुये मुख्यमंत्री दफ़्तर के एक प्रवक्ता ने बताया कि यह कार्ड तस्दीक करने की प्रक्रिया के दौरान तीन लाख कार्ड काटे गए थे, जिस कारण 10.77 लाख राशन कार्ड लाभार्थी इसके लाभों से वंचित हो गए थे। बड़े लोक हित में मंत्रीमंडल ने यह कार्ड बहाल करने का फ़ैसला लिया है। इस फ़ैसले के अंतर्गत यह सभी लाभार्थी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत बाँटे जा रहे राशन का लाभ और राज्य सरकार की तरफ से घर- घर राशन पहुँचाने के लिए शुरू की जा रही स्कीम का फ़ायदा उठा सकेंगे।
मंत्रीमंडल ने अध्यापकों के लिए नयी और पारदर्शी तबादला नीति को हरी झंडी दे दी है। इस नीति को बहुत आसान बना दिया गया है जिससे अध्यापक बदलियों के लिए इधर-उधर भटकने की बजाय बच्चों को पढ़ाने में और भी लगन के साथ अपना योगदान डाल सकें। इस नीति के अंतर्गत जिन अध्यापकों के पारिवारिक मैंबर किसी करौनिक बीमारी से पीडि़त हैं, वह अध्यापक अपने परिवार की देखभाल के लिए सारा साल ही अप्लाई कर सकते हैं।
पंजाब कैबिनेट ने सी. एम. दी योगशाला मुहिम 15 और जिलों में शुरू करने का फ़ैसला लिया है। इन जिलों में बरनाला, फरीदकोट, फतेहगढ़ साहिब, फिऱोज़पुर, फाजिल्का, गुरदासपुर, कपूरथला, मानसा, मोगा, श्री मुक्तसर साहिब, पठानकोट, रूपनगर, शहीद भगत सिंह नगर, तरन तारन और मलेरकोटला शामिल हैं। राज्य सरकार के इस सेहतमंद प्रयास को पहले पड़ाव में 9 जिलों में अमल में लाने के बाद लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। इस जनहितैषी कदम से अब समूचा पंजाब इस स्कीम के अधीन आ जायेगा जिस कारण इस स्कीम के लिए अतिरिक्त ट्रेनर और अधिक स्टाफ भर्ती करने की भी मंज़ूरी दे दी गई है।
मंत्रीमंडल ने पहली और दूसरी विश्व जंग में हिस्सा लेने वाले 65 साल से अधिक उम्र वाले पूर्व सैनिकों/ जंगी विधवाओं जिनको बिना किसी पैंशन लाभ के घर भेज दिया था, की वित्तीय सहायता मौजूदा 6000 रुपए प्रति महीना से बढ़ा कर 10, 000 रुपए प्रति महीना कर दी है। इस समय पर राज्य सरकार की नीति के अंतर्गत 453 लाभार्थी लाभ ले रहे हैं। यह विस्तार 26 जुलाई, 2023 से लागू होगा और इससे पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को लाभ मिलेगा।
मंत्रीमंडल ने फाजिल्का जि़ले के गाँव अरनीवाला शेख सुभान में स्थित पंजाब इंस्टीट्यूट आफ टैकनॉलॉजी (पी. आई. टी.) की इमारत में ‘स्कूल आफ एमिनेंस’ स्थापित करने का ऐलान किया है। यह स्कूल सरकारी सीनियर सेकंडरी में प्रस्तावित किया गया था परन्तु जगह की कमी के कारण यह स्कूल पी. आई. टी. में स्थापित करने का फ़ैसला लिया गया है। यह स्कूल अव्वल दर्जाे की सहूलतों के साथ लैस होगा जहाँ विद्यार्थियों को विश्व स्तर की शिक्षा मुहैया करवाई जायेगी।
एक अन्य ऐतिहासिक फ़ैसले में मंत्रीमंडल ने राज्य की मंडियों में साल 2023-24 से झाड़-फूस के ठेके ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। पंजाब मंडी बोर्ड द्वारा झाड़- फूस उठाने के लिए लगभग पिछले 25 सालों से झाड़-फूस के ठेके दिए जाते हैं। गरीब कबिलों/ लोगों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए यह ठेका ख़त्म करने का फ़ैसला लिया है।
मंत्रीमंडल ने म्यूंसिपल सीमओं के अंदर 500 वर्ग गज़ तक के रिहायशी इमारतों के नक्शों को स्व- तस्दीक करने के लिए ‘ पंजाब म्युंसिपल बिलडिंग बायलाज़- 2018’ की धारा 3. 14. 1 में संशोधन करने की मंजूरी दे दी है। स्व- तस्दीक से भाव है कि नक्शों को किसी भी अधिकारी/ कर्मचारी के द्वारा भेजने की बजाय सीधे तौर पर आरकीटैक्ट द्वारा ही मंजूरी दी जाये। मंत्रीमंडल ने गन्ने की अगेती और मध्यम पछेती किस्मों के लिए गन्ने का भाव क्रमवार प्रति क्विंटल 391 रुपए और 381 रुपए के अंतर्गत अदायगी यकीनी बनाने की मंजूरी दे दी है। सरकार की दृढ़ वचनबद्धता के अंतर्गत गन्ना उत्पादकों को देश में सबसे अधिक भाव दिया जा रहा है। पिड़ाई सीजन, 2023- 24 के दौरान अगेती और मध्यम का पछेती किस्मों के लिए तय किये 391 रुपए और 381 रुपए प्रति क्विंटल में से 55. 50 रुपए प्रति क्विंटल की सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा सीधे तौर पर किसानों के खातों में अदा की जायेगी।
मंत्रीमंडल ने फ़रिश्ते स्कीम को दी हरी झंडी
सडक़ हादसों के दौरान जातीं कीमती जानों की संख्या घटाने और ज़ख्मियों को समय पर इलाज देने के लिए मंत्रीमंडल ने फ़रिश्ते स्कीम को हरी झंडी दे दी है। यह स्कीम सूचीबद्ध किये सरकारी और प्राईवेट अस्पतालों में हादसाग्रस्त पीडि़तों को तुरंत मुफ़्त इलाज मुहैया करवाया जायेगा। सडक़ हादसे के पीडि़तों की मदद के लिए आम लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी बनाने के लिए राज्य सरकार सहायता करने वाले को 2000 रुपए की इनामी राशि दी जायेगी। इनामी राशि के इलावा सहायता करने वाले मनुष्य को फ़रिश्ते के तौर पर प्रशंसा पत्र देने के साथ-साथ कानूनी झंझटों और पुलिस पड़ताल से भी बचाव किया जायेगा।