दिल्ली सीएम केजरीवाल को बड़ी राहत, बने रहेंगे मुख्यमंत्री
हाईकोर्ट ने कहा- उनका निजी फैसला है , सीएम पद से हटाने की दूसरी याचिका भी खारिज
चंडीगढ़, 4 अप्रैल (विश्ववार्ता) दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अदालत से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें केजरीवाल को दिल्ली के सीएम पद से हटाने की मांग की थी।
न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, दिल्ली उच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने का निर्देश देने की मांग वाली एक अन्य जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। दलीलों के दौरान, दिल्ली हाईकोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि कभी-कभी, व्यक्तिगत हित को राष्ट्रीय हित के अधीन करना पड़ता है।
हालांकि, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि यह केजरीवाल का निजी फैसला होगा कि उन्हें मुख्यमंत्री बने रहना है या नहीं। फिर भी, पीठ ने एक सूक्ष्म संकेत जरूर दिया। इसमें टिप्पणी की गई कि “कभी-कभी, व्यक्तिगत हित को राष्ट्रीय हित के अधीन करना पड़ता है लेकिन यह उनका (केजरीवाल का) निजी फैसला है।
हालांकि, न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह इस मामले पर निर्णय नहीं ले सकता है। इस मुद्दे पर निर्णय लेना दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) या भारत के राष्ट्रपति पर निर्भर है। कोर्ट ने आगे कहा कि उन्हें हमारी सलाह की जरूरत नहीं है। एलजी कानून के अनुसार ही काम करेंगे। याचिका दाखिल करने वाले विष्णु गुप्ता ने कोर्ट में कहा कि अब वो इस याचिका को वापस लेना चाहते हैं। अब उपराज्यपाल के पास अपनी अपील दाखिल करेंगे