दिल्ली सरकार के अधिकारों पर केंद्र का अध्यादेश जारी
केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सुनाया था फैसला
चंडीगढ़, 20 मई (विश्ववार्ता) दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के पावर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर दिया है। इस अध्यादेश में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ ही दिल्ली सरकार के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। माना जा रहा है कि केंद्र ने एक बार फिर दिल्ली के उपराज्यपाल को उनका खोया हुआ अधिकार वापस दे दिया है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को आदेश दिया था कि अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग की पावर दिल्ली सरकार के पास रहेगी। केंद्र ने अध्यादेश के जरिए कोर्ट का फैसला पलट दिया है। बाद में संसद में इससे जुड़ा कानून भी बनाया जाएगा।
ट्रांसफर पोस्टिंग और विजलेंस के काम के अधिकार को लेकर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। इस फैसले के तहत दिल्ली की चुनी हुई सरकार को ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार सौंपे गए थे। इस फैसले के बाद आम आदमी सरकार ने तत्काल ट्रांसफर करना शुरू कर दिए थे, लेकिन एलजी ने ट्रांसफर की फाइल पर लंबे समय तक साइन नहीं किए थे।