चुनाव आयुक्त नियुक्ति अधिनियम 2023 के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट इस तारिख को करेगा सुनवाई
चंडीगढ़, 15 मार्च (विश्ववार्ता)चुनाव आयुक्त नियुक्ति अधिनियम 2023 के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 21 मार्च को सुनवाई करेगा। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के पैनल से मुख्य न्यायाधीश को हटाने के खिलाफ यह याचिका दायर की गई है। याचिका में मांग की गई है कि पैनल में मुख्य न्यायाधीश को फिर से शामिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को नए कानून के तहत दो नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित याचिका भी दायर करने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन अब याचिका को 21 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया है।
इधर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले नए कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है तो उधर कल, 14 मार्च को एकाएक सरकार ने इसी कानून के जरिये दो आयुक्तों की नियुक्ति कर दी. दो आयुक्तों की नियुक्ति एकसाथ सरकार को इसलिए करनी पड़ी क्योंकि पिछले महीने एक चुनाव आयुक्त (अनूप चंद्र पांडेय) रिटायर हो गए और इस महीने दूसरे चुनाव आयुक्त (अरुण गोयल) ने अपना कार्यकाल पूरा होने से बहुत पहले इस्तीफा दे दिया. इस्तीफा क्यों दिया, इस को लेकर महज कयास हैं.
इस तरह भारत के चुनाव आयोग में केवल मुख्य चुनाव आयुक्त (राजीव कुमार) रह गए. लोकसभा चुनाव से पहले सरकार की और फजीहत न हो, ये सोचते हुए पीएम मोदी की अगुवाई वाली कमिटी बैठी और खाली आयुक्त के दो पदों पर ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू की नियुक्ति पर सहमति दे दी. नियुक्ति तो हो गई पर जिस प्रक्रिया (कानून) के तहत ये हुई, उसके खिलाफ पहले ही से सर्वोच्च अदालत में याचिकाएं दायर थीं जिनको आज सुना जाना है.