चंडीगढ मेयर चुनाव को लेकर बडी खबर
इस तारिख को होगा मेयर चुनाव, हाईकोर्ट ने चंडीगढ प्रशासन को दिया आदेश
चंडीगढ, 24 जनवरी (विश्ववार्ता) पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में आज चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने 30 जनवरी को मेयर चुनाव कराने का चंडीगढ प्रशासन को आदेश दिया है।
हाईकोर्ट ने बेहद सख्त लहजे में कहा था कि अगर प्रशासन सहमति की कोई तारीख नहीं दे पाता है तो फिर हाईकोर्ट अपने स्तर पर फैसला सुनाएगा। वहीं आज की सुनवाई मे जब प्रशासन अपनी तरफ से नई तारीख नहीं दे पाया तो फिर ऐसे में हाईकोर्ट ने अपने स्तर पर आदेश जारी कर दिया।फिलहाल, अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद चंडीगढ़ मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर 30 जनवरी को होगा। हाईकोर्ट ने प्रशासन से साफ-सुथरा चुनाव कराने को कहा है। चुनाब में सुरक्षा या अन्य किसी प्रकार की गड़बड़ी न होने पाये।
बतां दे कि हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए चंडीगढ़ प्रशासन से कहा कि चुनाव के लिए 6 फरवरी बहुत लंबा समय है। बतां दे कि कल यानी 24 जनवरी को चुनाव के संबंध में विस्तृत जानकारी दें कि चुनाव कब होंगे। वरना चुनाव की डेट हम तय करेंगे।
इस दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि महाभारत भी 18 दिनों चली थी। चंडीगढ़ प्रशासन मेयर चुनाव को महाभारत बना रहा है और चुनाव के लिए 18 दिनों का समय मांग रहा है। इससे पहले चुनाव क्यों नही हो सकते, इस पर कल सुबह दस बजे तक जानकारी दें। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि चुनाव में 18 दिन की देरी स्वीकार नहीं की जा सकती। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई 23 जनवरी तय करते हुए प्रशासन को जल्द से जल्द चुनाव को लेकर जवाब देने का आदेश दिया था।
बतां दे कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए 6 फरवरी की तारीख तय करने को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
बतां दे कि आज सुबह चंडीगढ़ नगर निगम के नए मेयर के चुनाव अचानक स्थगित कर दिया गया था इसके लिए चुनाव अधिकारी अनिल मसीह के बीमार होने की बात कही गई थी। इस बारे में पार्षदों को वॉट्सऐप के जरिए मैसेज भेजा गया था। कई पार्षदों को सुबह 10.30 बजे संदेश मिला, “यह सूचित किया गया है कि अनिल मसीह के खराब स्वास्थ्य के संबंध में एक टेलीफोन संदेश प्राप्त हुआ है, जिन्हें विनियम 6(1) के साथ पठित 60 (ए) के तहत महापौर पद के लिए 18.1.24 को होने वाली बैठक के लिए पीठासीन प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया था। चंडीगढ़ नगर निगम (प्रक्रिया और व्यवसाय का संचालन) विनियमन 1996 के उपरोक्त के मद्देनजर, यह अनुरोध किया जाता है कि कृपया अगले आदेश प्राप्त होने तक एमसी कार्यालय न पहुंचें।”
बता दें कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मेयर चुनाव के लिए गठबंधन बनाया था। 35 सदस्यीय एमसी हाउस में 14 के साथ, भाजपा के पास सबसे अधिक पार्षद हैं, जबकि आप 13 के साथ दूसरे स्थान पर है। कांग्रेस के पास सात पार्षद हैं, जबकि एक पार्षद शिअद से है। स्थानीय सांसद और पदेन सदस्य किरण खेर के एक और वोट के साथ, भाजपा के पास बढ़त है, लेकिन कांग्रेस और आप की संयुक्त संख्या को हराने के लिए पर्याप्त नहीं है।