आप मंत्री अमन अरोड़ा को झंडा फहराने से रोकने की दायर याचिका पर आज हाईकोर्ट मे सुनवाई
अमन अरोड़ा को लेकर अपील में ये कहीं बातें
चंडीगढ, 15 जनवरी (विश्ववार्ता) गणतंत्र दिवस पर आम आदमी पार्टी के मंत्री अमन अरोड़ा को झंडा फहराने से रोकने के लिए दायर याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट आज सोमवार को सुनवाई करेगी। अमन अरोड़ा को 21 दिसंबर 2023 को पारिवारिक झगड़े में दोषी करार दिए जाने के बाद दो साल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉ. एचसी अरोड़ा ने पंजाब सरकार को नोटिस भेजा था।
बतां दे कि याचिका दाखिल करते हुए संगरूर निवासी अनिल कुमार तायल ने हाईकोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट 2013 में अपने आदेश में यह स्पष्ट कर चुका है कि यदि किसी अदालत द्वारा किसी जनप्रतिनिधि को दो वर्ष या अधिक के लिए सजा सुनाती है तो जनप्रतिनिधि एक्ट के अनुसार वह अयोग्य माना जाएगा।
याची ने बताया कि संगरूर की अदालत ने मंत्री अमन अरोड़ा को आईपीसी की विभिन्न धाराओं में दोषी मानते हुए 21 दिसंबर 2023 को दो वर्ष की सजा सुनाई थी। याची ने कहा कि सजा सुनाते ही उन्हें अयोग्य करार दिया जाना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं किया गया। याची ने 26 दिसंबर को इस संबंध में मांगपत्र भी दिया था लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ।
5 जनवरी को राज्यपाल ने मुख्यमंत्री व विधानसभा को पत्र लिखकर इस बारे में कार्रवाई को कहा था लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। याची ने बताया कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में ध्वजारोहण के लिए सूची जारी की गई है। इस सूची के अनुसार मंत्री अमन अरोड़ा को अमृतसर में ध्वजारोहण की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
याची ने कहा कि जो व्यक्ति अयोग्य हो चुका हो उसे इस प्रकार की जिम्मेदारी देने से लोगों के बीच सरकार के प्रति गलत संदेश जाएगा। ऐसे में हाईकोर्ट से अपील की गई कि अमन अरोड़ा को ध्वजारोहण से रोका जाए। इस याचिका पर हाईकोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा।