चंडीगढ़, 16 मार्च:पंजाब सरकार द्वारा कोविड-19 के सम्बन्ध में जारी हिदायतों के मद्देनजऱ लोकपाल पंजाब का कार्यालय 31 मार्च तक सार्वजनिक कार्यों के लिए बंद रहेगा और इस दौरान सिफऱ् अति-ज़रूरी और तुरंत सुने जाने वाले मामलों पर ही विचार किया जायेगा।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए लोकपाल पंजाब के एक प्रवक्ता ने बताया कि यदि कोई अति-ज़रूरी या तुरंत सुने जाने वाला मामला लोकपाल पंजाब में आता है तो लोकपाल पंजाब के अंडर-सैक्रेट्री द्वारा इन मामलों के लिए विशेष स्टाफ तैनात किया जायेगा। यह हुक्म 31 मार्च तक लागू रहेंगे क्योंकि लोकपाल पंजाब के कार्यालय में समूचे पंजाब से विभिन्न मामलों की सुनवाई सम्बन्धी आते हैं और लोगों को किसी भी संभावित ख़तरे से बचाने के लिए यह फ़ैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि लोकपाल के कार्य को फिर से पूरी तरह शुरू करने संबंधी 1 अप्रैल, 2020 को मूल्यांकन किया जायेगा।
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