Punjab Police द्वारा अवैध ट्रैवल एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई जारी; 18 और के विरुद्ध एफआईआर दर्ज
18 और FRI दर्ज करने के बाद अवैध ट्रैवल एजेंसियों की संख्या 43 हो गई
पंजाब पुलिस युवाओं को अवैध ट्रैवल एजेंटों से बचाने के लिए प्रतिबद्ध
ट्रैवल एजेंट बिना आवश्यक लाइसेंस के सोशल मीडिया का उपयोग कर विदेशी नौकरियों के लिए युवाओं को लुभा रहे थे: एडीजीपी एनआरआई मामले
एडीजीपी प्रवीण के. सिन्हा ने लोगों को केवल वैध भर्ती एजेंट (आरए) लाइसेंस वाली एजेंसियों से संपर्क करने की सलाह दी
चंडीगढ़, 13 अक्टूबर (विश्ववार्ता) विदेशों में बसने की इच्छा रखने वाले युवाओं की सुरक्षा के लिए अवैध ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखते हुए, पंजाब पुलिस के एनआरआई विंग और साइबर क्राइम विंग द्वारा प्रोटेक्टरेट ऑफ इमिग्रानटस , चंडीगढ़ के साथ समन्वय करके राज्य में 18 और ट्रैवल एजेंसियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर अवैध तरीके से रोजगार संबंधी विज्ञापन देने के मामले दर्ज किए हैं।
यह कार्रवाई अगस्त 2024 के महीने में 25 अवैध ट्रैवल एजेंसियों के खिलाफ कम से कम 20 एफआईआर दर्ज करने के बाद की गई थी। अब तक दर्ज मामलों में अवैध ट्रैवल एजेंसियों की संख्या 43 तक पहुंच गई है।
यह उल्लेखनीय है कि प्रोटेक्टरेट ऑफ इमिग्रानटस ने ऐसी ट्रैवल एजेंसियों द्वारा विदेशी नौकरियों के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पर दिए जाने वाले विज्ञापनों को गंभीरता से लिया है।
एडीजीपी एनआरआई मामलों के प्रवीण के. सिन्हा ने रविवार को बताया कि ये ट्रैवल एजेंसियां बिना आवश्यक लाइसेंस और अनुमति के इंस्टाग्राम और फेसबुक पर विदेशी नौकरियों के बारे में विज्ञापन दे रही थीं।
उन्होंने आगे बताया कि ऑनलाइन प्लेटफार्मों की जांच की गई, उनके प्रमाणपत्रों की गुप्त रूप से पुष्टि की गई और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गईं। राज्य के विभिन्न एनआरआई थानों में इमिग्रेशन एक्ट की धारा 24/25 के तहत कुल 18 नई एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसमें अमृतसर, एसएएस नगर, लुधियाना और पटियाला जिले शामिल हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि दर्ज की गई 18 नई एफआईआर में से सितंबर महीने में 6 और अक्टूबर में 12 एफआईआर दर्ज की गईं।
एडीजीपी ने कहा कि अगस्त और सितंबर 2024 के महीनों में दर्ज की गई 26 एफआईआर में से कुल 34 आरोपियों में से 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि आगे की जांच जारी है और बाकी आरोपी ट्रैवल एजेंटों को नोटिस भेजे जा रहे हैं।
एडीजीपी प्रवीण सिन्हा ने नागरिकों से सतर्क रहने और ट्रैवल एजेंटों को दस्तावेज और पैसे सौंपने से पहले उनके प्रमाण पत्रों की पुष्टि करने के लिए कहा। उन्होंने सलाह दी कि केवल उन्हीं एजेंसियों से संपर्क किया जाए जिनके पास इमिग्रेशन एक्ट, 1983 के तहत वैध भर्ती एजेंट (आरए) लाइसेंस हो और उक्त एक्ट के तहत जारी एजेंसी के लाइसेंस से संपर्क किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि ट्रैवल एजेंटों से संपर्क करते समय उनकी जांच करने के बाद ही उन पर भरोसा किया जाए।
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नई दर्ज की अवैध ट्रैवल एजेंसियों के नाम :
1. वन पॉइंट सर्विसेज़, एससीओ-15, सेक्टर-115, खरड़, एसएएस नगर।
2. साई एंजल ग्रुप, एससीएफ-02, दूसरी मंजिल, सेक्टर-78, एसएएस नगर।
3. भारत इमिग्रेशन, सेवक पेट्रोल पंप के पास, अमलोह, फतेहगढ़ साहिब।
4. मास्टर माइंड इमिग्रेशन, स्टडी वीज़ा कंसल्टेंट, आनंदपुर साहिब, रूपनगर।
5. एवीपी इमिग्रेशन, बठिंडा।
6. स्काई ब्रिज इमिग्रेशन, बठिंडा।
7. गेटवे इमिग्रेशन, पटियाला।
8. मास्टर इमिग्रेशन, राजपुरा, पटियाला।
9. हम्बल इमिग्रेशन, अमृतसर।
10. द हम्बल इमिग्रेशन, लुधियाना।
11. ईवीएए इमिग्रेशन, लुधियाना।
12. कौर इमिग्रेशन सेंटर, मोगा।
13. शिव कंसल्टेंसी इमिग्रेशन, एफसीआर रोड, अमृतसर।
14. आहूजा इमिग्रेशन, जंडियाला रोड, एचडीएफसी बैंक के पास, तरनतारन।
15. जेएमसी अमृतसर, पहली मंजिल, 100 एफ टी रोड, अमृतसर कॉलोनी, अमृतसर।
16. रुद्राक्ष इमिग्रेशन, एससीओ 15-16, टॉप फ्लोर, फेज 1, मोहाली।
17. यूनिक एंटरप्राइजेज, एससीओ 13, मेगा मार्केट, न्यू सनी एनक्लेव, सेक्टर 123, मोहाली।
18. सैनी एसोसिएट्स (गल्फ जॉब्स एंड यूरोप गल्फ वीज़ा), पहली मंजिल, खन्ना कॉम्प्लेक्स, रूपनगर।