बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर Supreme Court ने हरियाणा और इन राज्यों को लगाई कडी फटकार
इस तारिख को दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को किया तलब
चंडीगढ़, 16 अक्टूबर (विश्ववार्ता)दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण की समस्या का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. बुधवार (16 अक्टूबर) को कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकारों को फटकार लगाई है।
साथ ही दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को 23 अक्टूबर को उसके समक्ष पेश होकर स्पष्टीकरण देने को कहा. जज अभय एस ओका, जज अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जज ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने पर हरियाणा और पंजाब सरकार के अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को तलब किया है और उन्हें 23 अक्टूबर को अदालत में पेश होकर अपनी सफाई पेश करने के लिए कहा है. कोर्ट ने कहा कि दोनों राज्य प्रदूषण की समस्या को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं. कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि पराली जलाने वाले लोगों पर मामूली जुर्माना लगाकर उन्हें छोड़ दिया जा रहा है. यही वजह है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने में कोई मदद नहीं मिल रही है।
कोर्ट ने आगे कहा कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है. कोर्ट ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन को निर्देश दिया है कि वह उन अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करें जो अदालत के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं।