AIMIM उम्मीदवार ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत
कोर्ट ने आदेश में क्या कहा ?
चंडीगढ़, 28 जनवरी (विश्ववार्ता):पूर्व पार्षद और फरवरी 2020 के दिल्ली सांप्रदायिक दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष न्यायालय ने ताहिर हुसैन को कस्डटी पैरोल दे दी है। एआईएमआईएम नेता को 29 जनवरी से 3 फरवरी तक उन्हें पैरोल मिली है। कस्डटी पैरोल मिलने के साथ ही ताहिर जेल से बाहर आकर चुनाव प्रचार कर सकेंगे।
ताहिर हुसैन सभी आश्वासन का पालन करेंगे. उनको 29.01.2025 से 03.02.2025 तक जेल मैनुअल के समय के अनुसार चार्ट में दर्शाए गए खर्च का आधा जमा करने पर रिहा किया जाएगा. जो 2 दिनों के लिए 2,07,429 रुपये है।
कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जेल नियमों के अनुसार रिहाई 12 घंटे के लिए होगी. आदेश को नजीर नहीं माना जाए. हाई कोर्ट के समक्ष जमानत आवेदन पर इस अदालत के आदेशों से प्रभावित हुए बिना अपने गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा। रोजाना जेल से चुनाव प्रचार के लिए ताहिर सुबह 6 बजे निकलेंगे और शाम 6 बजे वापस जेल जाएंगे. सार्वजनिक बयान में वह अपने केस से संबंधित कोई बात नहीं करेंगे।