Supreme Court ने शंभू बॉर्डर से किसानों को हटाने की मांग वाली याचिका को किया खारिज
पढिये क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने
चंडीगढ़, 9 दिसंबर (विश्ववार्ता) सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर से किसानों को हटाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने कहा कि मामला पहले ही विचाराधीन है। एक ही मुद्दे पर बार-बार याचिकाओं पर विचार नहीं किया जा सकता। याचिका में पंजाब में उन राजमार्गों से अवरोधकों को हटाने के लिए केंद्र और अन्य प्राधिकारों को निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।
सर्वोच्च अदालत ने सख्त लहजे में कहा कि बार-बार एक ही तरह कि याचिका क्यों दाखिल हो रही है? इस सिलसिल में पहले ही से मामला लंबित है, फिर क्यों ऐसी याचिका दाखिल हो रही है?