पंजाब-हरियाणा के शंभू बॉर्डर को लेकर Supreme Court ने दिया बडा आदेश
शंभू बॉर्डर मामले में किसानों से बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई कमेटी
सुप्रीम कोर्ट ने क्या दी चेतावनी ?
चंडीगढ़, 3 सिंतबर (विश्ववार्ता) पंजाब-हरियाणा के शंभू बॉर्डर को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा। इस मामले को लेकर Supreme,Court में सुनवाई हुई हैं, कोर्ट ने कहा कि समिति की अध्यक्षता पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति नवाब सिंह करेंगे. एक सप्ताह के अंदर बैठक बुलाई जानी चाहिए. इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी चेतावनी दी कि इस मामले का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। मुद्दे बेहद संवेदनशील हैं, इसलिए संतुलित रुख अपनाना चाहिए।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने समिति को निर्देश दिया कि एक सप्ताह के अंदर वह अपनी पहली बैठक बुलाए। किसानों के मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए और समिति को उन पर चरणबद्ध तरीके से विचार करना चाहिए। किसानों को उनका शांतिपूर्ण आंदोलन वैकल्पिक स्थानों पर ले जाने की आजादी होनी चाहिए।
बता दें कि पिछली दो सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर को आंशिक यानी एक लेन खोलने को कहा था। इस मामले में पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों के साथ किसानों की बैठकें भी हुईं, लेकिन बेनतीजा रहीं। हरियाणा पुलिस ने कहा कि किसान दिल्ली जाएं, लेकिन ट्रैक्टर लेकर न जाएं। किसान ट्रैक्टर ले जाने पर अड़े रहे।