वित्तमंत्री Nirmala Sitharaman आज संसद में Income Tax Bill 2025 करेंगी पेश
अब क्या-क्या बदल जाएगा ?
क्या है New Tax की परिभाषा
चंडीगढ़, 12 फरवरी (विश्ववार्ता) केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2025 को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए देश का बजट पेश किया था। निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में नए इनकम टैक्स बिल की घोषणा की थी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने पिछले हफ्ते मंजूरी दे दी थी। देश का नया इनकम टैक्स बिल आज यानी 13 फरवरी को संसद में पेश किया जा सकता है। 7 फरवरी को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद, इसे अगले हफ्ते पेश किए जाने की उम्मीद जताई जा रही थी। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद वित्त मंत्री ने इस मामले पर मीडिया के साथ बातचीत की थी।
क्या है New Tax की परिभाषा
वर्तमान में इनकम टैक्स में टैक्स किसी खास वर्ष की वह अवधारणा है जो पिछले इकोनामिक ईयर में कमाए गए इनकम पर टैक्स का आकलन करती है। उदाहरण के लिए फाइनेंशियल ईयर 2024 25 मैं अर्जित इनकम का आकलन टैक्स निर्धारण वर्ष 2025 26 में किया जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है की शब्दावली में परिवर्तन आने वाले वर्षों में अधिक इनकम रिपोर्ट व्यवस्था के लिए आधार तैयार कर सकता है। आपको बता दे की नई इनकम टैक्स बिल में भाषा को बेहद ही सरल बनाया गया है और इसलिए कानून की पृष्ठ 823 से लेकर 622 पेज की हो गई है। नया इनकम टैक्स बिल डिजिटल लेनदेन और क्रिप्टो परिसंपत्तियों से संबंधित परिभाषाओं का विस्तार करके उभरते फाइनेंशियल परिदृश्य को भी संबोधित करता है, इसके अतिरिक्त इसमें लाभांश के संदर्भ में वित्त कंपनियों और वित्तीय इकाइयों के विशिष्ट संदर्भ शामिल है जिनका वित्तीय संस्थाओं पर प्रभाव पड़ सकता है।
पुरानी कर व्यवस्था के तहत कर्मचारी ₹50000 या अपने वेतन की राशि जो भी कम हो की मानक कटौती का दावा कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 276( 2 )के तहत करदाता द्वारा रोजगार पर भुगतान किया गया कर पूरी तरह से काट लिया जाएगा। केंद्र सरकार के सिविल पेंशन नियमों या अन्य सरकारी सेवाओं सिविल सेवा और सुरक्षा के लिए इसी प्रकार की योजना के तहत पेंशन पूरी तरह से कटौती योग्य होगा। इस प्रस्तावित परिवर्तनों के साथ आयकर विधायक 2025 एक सिंपलीफाइड और मॉडर्न कर प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है जो देशभर के करदाताओं के लिए बेहतर स्पष्ट और अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
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