1984 सिख विरोधी दंगे को लेकर Sajjan kumar की सजा का ऐलान टला
1984 के सिख विरोधी दंगों में दो सिखों की हत्या के मामले में दोषी पाए गए सज्जन कुमार की सजा को लेकर आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। लेकिन आज फिर निर्णय नहीं हो सका, अब निर्णय के लिए अगली तिथि 25 फरवरी तय की गई है। सज्जन कुमार दो सिखों की हत्या के मामले में आरोपी हैं। अदालत ने इस मामले में सज्जन कुमार को दोषी पाया है।
अदालत ने 12 फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान उन्हें दोषी पाया। इसके अलावा, दिल्ली पुलिस ने भी मृत्युदंड की मांग की थी।
इस मामले में 41 साल बाद फैसला आया है। यह केस 1984 सिख विरोधी दंगों के दौरान सरस्वती विहार में 2 सिखों की हत्या से जुड़ा है। दिल्ली दंगों में सज्जन के खिलाफ 3 से ज्यादा केस चल रहे हैं। एक में वे बरी हो चुके हैं।
इससे पहले दिसंबर 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच ने उन्हें हिंसा कराने और दंगा भड़काने का दोषी पाया था और उम्रकैद की सजा सुनाई थी। फिलहाल सज्जन तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं।
सज्जन कुमार के खिलाफ दंगा, हत्या और डकैती के आरोप में IPC की धारा 147, 149, 148, 302, 308, 323, 395, 397, 427, 436, 440 के तहत केस दर्ज किया गया था।