कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि मामले में मिली बड़ी राहत
जानिये क्या था पूरा मामला
चंडीगढ़, 11 जनवरी (विश्ववार्ता) सावरकर मानहानि मामले मे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अदालत से बडी राहत मिली है। पुणे की एक विशेष अदालत ने हिंदुत्व विचारक वी डी सावरकर पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से संबंधित मानहानि के एक मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जमानत दे दी। सांसद/विधायक अदालत ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश होने के बाद 25,000 रुपये के जमानती बॉण्ड पर जमानत दे दी।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहन जोशी अदालत में जमानतदार के रूप में पेश हुए। गांधी का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता मिलिंद पवार ने कहा कि अदालत ने कांग्रेस नेता को अपने समक्ष उपस्थित होने से स्थायी छूट भी प्रदान की है। पवार ने बताया कि मामले की सुनवाई अब 18 फरवरी को होगी। यह मामला सावरकर के पोते की शिकायत पर दर्ज किया गया था और मार्च 2023 में लंदन में गांधी द्वारा दिए गए भाषण से संबंधित है। गांधी ने अपने भाषण में स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखी गई एक किताब का हवाला देते हुए उन पर कुछ टिप्पणियां की थीं।
दरअसल, राहुल गांधी ने सावरकर के हिंदुत्व विचारधारा पर सवाल उठाए थे. उन्होंने यह बयान ब्रिटेन में एक सभा के दौरान दिया था. फिर सावरकर के परिवार ने इसे तथ्यों के खिलाफ और अपमानजनक बताया, और उनके पोते सत्यकि सावरकर ने अदालत में मामला दायर किया. इस मुद्दे को लेकर राजनीति में काफी चर्चा रही और इसे सावरकर के समर्थकों ने व्यक्तिगत और सांस्कृतिक अपमान का विषय बताया गया.