Punjab and Haryana High Court ने सुनाया बडा फैसला
इस तरह के 10 हजार से ज्यादा केस किए बंद, पढिये क्या है पूरी खबर
अकेले पंजाब राज्य में थे से 5 हजार से ज्यादा मामले
हाईकोर्ट ने दी यह दलील
चंडीगढ़, 22 अक्टूबर ( विश्ववार्ता) पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में कोरोना काल के दौरान उल्लंघन करने वाले मामले में दर्ज किए गए सभी केस रद्द कर दिए हैं। कोरोना को लेकर 10 हजार से ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे। इनमें सबसे ज्यादा केस पंजाब में थे।
फरवरी महीने में इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ की अदालतों में चल रहे ट्रायल पर रोक लगा दी है। कोविड नियमों के उल्लंघन में पंजाब में 5792, हरियाणा में 4494 और चंडीगढ़ में 114 मामले दर्ज हुए थे। जो कि इस समय अदालत में विचाराधीन थे।
हाईकोर्ट में पंजाब सरकार ने बताया था कि राज्य में करीब 18000 मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से 5792 केस लंबित हैं और करीब 12000 मामलों का निपटारा किया जा चुका है। हरियाणा सरकार ने बताया था कि राज्य में करीब 9 हजार मामले दर्ज किए गए थे और जिनमें 4494 पेंडिंग हैं। चंडीगढ़ प्रशासन ने बताया कि कुल 1142 केस दर्ज किए गए थे और 114 केस अभी पेंडिंग हैं।
हाईकोर्ट ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान तब ऐसे हालात थे, कि लोगों को बचाने के लिए नियमों को सख्ती से लागू किया गया था। लोग बड़े पैमाने पर आदेशों का पालन कर रहे थे। लेकिन ऐसी आकस्मिक स्थितियां हो सकती थीं। जिसने उन्हें भोजन और दवा आदि की आवश्यकता पूरी करने के लिए आदेश का उल्लंघन करते हुए अपने घरों से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया होगा।
घरों से निकलने की मजबूरी
हाईकोर्ट ने कहा था कि कोरोना महामारी के दौरान तब ऐसे हालात थे कि लोगों को बचाने के लिए नियमों को सख्ती से लागू किया गया था। लोग बड़े पैमाने पर आदेशों का पालन कर रहे थे, लेकिन ऐसी आकस्मिक स्थितियां हो सकती थीं, जिसने उन्हें भोजन, दवा आदि की आवश्यकता पूरी करने के लिए आदेशों का उल्लंघन करते हुए अपने घरों से बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा होगा।
केसों को लंबा खींचने की जरूरत नहीं
अब हालात बदल चुके हैं ऐसे में अब इन केसों को और लंबा खींचे जाने की जरूरत नहीं। उस दौरान दर्ज किए यह हजारों केस अदालत में पेंडिंग हैं और अदालतों पर इन केसों का भारी बोझ है, इसलिए इन केसों का निपटारा किया जाना जरूरी है।
चंडीगढ़ में दर्ज हुए थे 84 केस
अब हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 15 मार्च 2020 से 28 मार्च 2022 के बीच दर्ज ऐसी 1112 एफआईआर रद्द करने का आदेश दे दिया है। यह आदेश माननीयों के साथ-साथ आम लोगों पर भी लागू होगा। पंजाब में 859, हरियाणा में 169 और चंडीगढ़ में 84 एफआईआर लंबित हैं।