Punjab Panchayat Election: राज्य चुनाव आयोग ने सभी डिप्टी कमिश्नरों को जारी किया पत्र
चंडीगढ़, 27 सिंतबर (विश्ववार्ता) बडी खबर सामने आ रही है कि पंजाब राज्य चुनाव आयोग ने डिप्टी कमिश्नरों को एक पत्र जारी किया है जिसके अनुसार राज्य मे ‘डिफॉल्टर’ व्यक्ति पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि जो उम्मीदवार चुनाव लडऩा चाहते हैं उन्हें ‘कोई बकाया नहीं’ का प्रमाण पत्र पेश करना होगा। पंजाब राज्य चुनाव आयोग ने डिप्टी कमिश्नरों को एक पत्र जारी किया है, जिसमें पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों से ‘कोई एतराज नहीं’ प्रमाणपत्र लेने को कहा गया है।
पंचायत चुनाव के लिए, जब उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल करते हैं, तो उन्हें संबंधित पंचायत से ‘कोई एतराज नहीं’ या ‘कोई बकाया नहीं’ प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। सरपंच एवं पंच का चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों के खिलाफ पंचायत का किसी भी तरह का कोई बकाया नहीं होना चाहिए।
जिन उम्मीदवारों पर किसी भी तरह का बकाया होगा उन्हें चुनाव लडऩे का मौका नहीं मिलेगा। जो पूर्व सरपंच इस बार चुनाव मैदान में खड़े होंगे, उनके लिए यह बताना भी अनिवार्य होगा कि उन्होंने पंचायत रिकॉर्ड संबंधित अथॉरिटी के पास जमा करवा दी है या नहीं। जिन लोगों ने पंचायत जमीनों पर अनाधिकृत कब्जा किया है वह पंचायती चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। पंजाब सरकार ने फिलहाल पंचायतों की जगह प्रबंधकों को तैनात कर दिया है जिन की ओर से ‘कोई बकाया नहीं’ सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे।