Punjab के इस जिले मे डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने जारी किये सख्त आदेश
पढिये पूरी खबर, नही होना पडेगा परेशान
चंडीगढ़, 31 दिसंबर (विश्ववार्ता) पंजाब के जालंधर जिले मे कानून व्यवस्था बनाए रखने और लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर डिप्टी कमिश्नर पुलिस अंकुर गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत अधिकारों का प्रयोग करते सभी रेस्तरां, क्लब और ऐसे अन्य लाइसेंस प्राप्त रेस्तरां को रात 12 बजे तक बंद करने का आदेश दिया गया है।
प्रदेश में कहा गया है कि पुलिस कमिश्नरेट जालंधर की सीमा के भीतर किसी भी रेस्तरां, क्लब या अन्य लाइसेंस प्राप्त भोजनालयों में रात 11:30 बजे के बाद भोजन, पेय पदार्थ आदि का कोई ऑर्डर नहीं लिया जाएगा और किसी भी नए ग्राहक को रेस्तरां, क्लब या में प्रवेश नहीं दिया जाएगा अन्य लाइसेंस प्राप्त भोजनालयों को रात 11:30 बजे के बाद अनुमति नहीं दी जाएगी। शराब की दुकानों से सटे परिसर रात 12 बजे तक या लाइसेंस शर्तों के अनुसार पूरी तरह से बंद कर दिए जाने चाहिए।
डीसीपी एक अन्य आदेश में सार्वजनिक आपात स्थिति को छोडक़र साइलेंस जोन में हॉर्न के इस्तेमाल और रिहायशी इलाकों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक हॉर्न बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी प्रकार, सार्वजनिक स्थानों की सीमा के पास, जहां ध्वनि प्रणाली या सार्वजनिक संबोधन प्रणाली या किसी अन्य ध्वनि उत्पन्न करने वाले स्रोत का उपयोग किया जा रहा है, ध्वनि 10 डीबी (ए) से अधिक नहीं होनी चाहिए।