Punjab government’ के बुलडोजर एक्शन का मामला पहुंचा High Court
हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से इस तारिख तक मांगा जबाव
चंडीगढ़, 4 मार्च (विश्ववार्ता) पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार द्वारा नशा तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए उनकी संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन को लेकर नोटिस जारी कर दिया है। बुलडोजर एक्शन पर नोटिस जारी करते हुए हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। सरकार को 25 मार्च तक जवाब दाखिल करने को कहा है।
दरअसल, पंजाब सरकार द्वारा नशा तस्करों पर किए जा रहे बुलडोजर एक्शन को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट (॥ष्ट) में एक याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका में यह दलील दी गई कि नशा तस्करों की संपत्ति जब्त करना उचित है, लेकिन उसे गिराना किसी भी स्तर पर ठीक नहीं है। याचिका में हाईकोर्ट से मांग की गई कि, सरकार के बुलडोजर एक्शन फौरन रोक लगाई जाये।
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद बुलडोजर एक्शन पर आप का बयान सामने आया है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि, पंजाब सरकार नशा के खिलाफ मुहिम चला रही है। जहां इस प्रकार की याचिका से नशे के खिलाफ सरकार की मुहिम को दबाने की कोशिश की जा रही है। गौरतलब है कि, भगवंत मान सरकार ने पंजाब में नशे के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई छेड़ दी है। नशे के खिलाफ पंजाब में युद्धस्तर पर कार्रवाई की जा रही है।
नशा विरोधी अभियान के तहत पंजाब सरकार के मुख्य सचिव ने सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों और संबन्धित वरिष्ठ अधिकारियों को एक लेटर जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि, पंजाब सरकार द्वारा नशे के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई के सिलसिले में सभी डीसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि नशा मुक्ति केंद्र दवाओं, परीक्षण किट और कर्मचारियों से पूरी तरह सुसज्जित हों।