दोपहिया वाहनों पर बच्चों को बिठाने वालों के लिए अहम खबर
वाहन चालक सावधान! पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
चंडीगढ़, 9 नवंबर (विश्ववार्ता) हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में अब 4 साल से बड़ी उम्र के बाइक सवारों को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। हाईकोर्ट ने निर्देश दिए है कि अब हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में बाइक पर सवार 4 साल से बड़ी उम्र के बच्चों को हेलमेट पहनना जरूरी है। यह आदेश 29 अक्टूबर को सुनाया गया था, जो अभी सामने आया है। इस फैसले पर अभी मंथन जारी है और अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी।
आपको बता दें कि कोर्ट ने सिर्फ सिख पुरुषों और महिलाओं को पगड़ी पहनने की छूट दी है. इस मामले में हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ पुलिस से बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वाली महिलाओं और बाइक पर पीछे बैठी सवारी के चालान का ब्योरा भी तलब किया है. मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी।
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ये आदेश दोपहिया वाहन पर पीछे बैठे 4 साल से अधिक उम्र के बच्चों पर लागू होंगे. यह आदेश सभी प्रकार की बाइकों पर लागू होगा, चाहे वे किसी भी श्रेणी की हों. अगर कोई सिख व्यक्ति बाइक चलाते या बैठते समय पगड़ी पहनता है तो उस पर यह आदेश लागू नहीं होगा।