भगोड़े नीरव मोदी को UK कोर्ट से बड़ा झटका
5वीं बार खारिज हुई जमानत याचिका
चंडीगढ, 8 मई (विश्ववार्ता): भारत के भगोड़े नीरव मोदी की मुश्किल एक बार फिर बढ़ गई है। ब्रिटेन की अदालत ने मंगलवार को उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। नीरव पिछले पांच साल से जेल में है। लंबी कैद का हवाला देते हुए उसने पांचवीं बार याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने इस बार भी खारिज कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, लंदन के वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई के दौरान नीरव उपस्थित नहीं था। हालांकि, उसका बेटा और दोनों बेटियां जरूर गैलरी में उपस्थित थीं।
अदालत में नीरव के वकील ने दलील दी कि आखिरी जमानत आवेदन साढ़े तीन साल पहले दिया गया था। लंबे समय बाद जमानत देने की परिस्थितियों के लिए अनुकूल बदलाव आया है। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश जॉन जानी ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि मैं संतुष्ट हूं कि जमानत के खिलाफ पर्याप्त आधार हैं। अगर इसे रिहा किया जाएगा तो हो सकता है न्याय प्रभावित हो जाए। न्यायाधीश ने कहा कि हो सकता है कि जमानत के बाद नीरव कोर्ट में उपस्थित न हो। आशंका है कि नीरव गवाहों के साथ भी हस्तक्षेप कर सकता है। न्यायाधीश ने आगे कहा कि नीरव के ऊपर एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी का आरोप है। इन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। आवेदन अस्वीकार किया जाता है।
नीरव की जमानत याचिका की सुनवाई के लिए भारत से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एक संयुक्त टीम पहुंची भी वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट पहुंची थी। उन्होंने अदालती कार्यवाही का पालन किया। गौरतलब है कि भारत में नीरव के खिलाफ आपराधिक मुकदमों के तीन सेट हैं। पहला पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ धोखाधड़ी का सीबीआई मामला। दूसरा, धोखाधड़ी की आय से कथित मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित ईडी का मामला। तीसरा, सीबीआई की कार्रवाई में सबूतों और गवाहों के साथ छेड़छाड़ का मामला।