Delhi News: मानहानि मामले में दिल्ली सीएम केजरीवाल को लगा बडा झटका
कोर्ट ने सुनाया ये फैसला
चंडीगढ़, 3 सितम्बर (विश्ववार्ता) दिल्ली हाईकोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सोमवार को तगड़ा झटका लगा. कोर्ट ने मानहानि मामले की कार्यवाही को रद्द करने से साफ इनकार कर दिया।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मानहानि मामले को चुनौती दी थी। दिल्ली बीजेपी के नेता राजीव बब्बर ने अरविंद केजरीवाल पर 2019 में पार्टी को बदनाम करने का आरोप लगाया था और मानहानि का केस दर्ज किया था, जिसे अरविंद केजरीवाल ने चुनौती दी थी। बीजेपी नेता राजीव बब्बर ने अरविंद केजरीवाल और अन्य ्र्रक्क नेताओं पर भाजपा को बदनाम करने का आरोप लगाया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पार्टी दिल्ली की मतदाता सूची से 30 लाख नाम हटाने के लिए जिम्मेदार है, जिससे मुख्य रूप से ‘बनिया’, मुस्लिम और अन्य समुदाय प्रभावित हुए हैं।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिसंबर 2018 को ट्वीट कर BJP पर आरोप लगाया था कि दिल्ली में अग्रवाल समाज के कुल 8 लाख वोटर हैं. उनमें से तकरीबन 4 लाख लोगों के वोट को बीजेपी ने कटवा दिया है. यानी 50 फीसदी का नाम कट गया. तब सीएम ने दावा किया था कि आज तक यह समाज BJP का कट्टर वोटर था. इस बार नोटबंदी और GST की वजह से ये नाराज हैं तो BJP ने इनके वोट ही कटवा दिए. इसके बाद बीजेपी नेता राजीव बब्बर ने अरविंद केजरीवाल के बयान को BJP की साख को नुकसान पहुंचाने वाला बताते हुए सीएम के साथ-साथ आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था. राउज एवेन्यू कोर्ट की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने मामले में 16 जुलाई 2019 को अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी.