Chandigarh में तीन दिन बंद रहेंगे शराब के ठेके
Punjab haryana highcourt ने दिए आदेश
चंडीगढ़, 27 मार्च (विश्व वार्ता) चंडीगढ़ में शराब की दुकानें अप्रैल के पहले तीन दिन बंद रहेंगी। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस संबंध में आदेश दिया है। जिसमें 1, 2 और 3 अप्रैल को शराब की दुकानें बंद रखने के आदेश दिए गए हैं।
शहर के शराब कारोबारियों ने शराब दुकानों की नीलामी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए हैं। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने शराब की दुकानों के लिए निविदा प्रक्रिया को चुनौती देने वाली तीन याचिकाओं पर आज 3 अप्रैल के लिए नोटिस जारी किया तथा यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया।
हाईकोर्ट ने नए ठेके आवंटित करने के आदेश पर 3 अप्रैल तक रोक लगा दी है। कई आवेदकों ने टेंडर और ठेके के आवंटन के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में आरोप लगाया गया है कि शहर के 97 में से 91 ठेके एक ही समूह को आवंटित किए गए हैं, जिसके कारण शहर के ठेकों पर इस समूह का एकाधिकार हो जाएगा। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक आवंटन आदेश पर रोक लगा दी है।