Haryana election पर निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला
मतदान के दिन छुट्टी का होगा भुगतान, जारी की अधिसूचना
चंडीगढ़, 24 सिंतबर (विश्ववार्ता) हरियाणा विधानसभा चुनाव-2024 के लिए 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। जबकि वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। यानि 8 अक्टूबर के दिन उम्मीदवारों की तकदीर और बदलती तस्वीर का निर्णय हो जाएगा। वही हरियाणा चुनाव के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग ने 5 अक्टूबर को मतदान के दिन राज्य सरकार के अधीनस्थ सभी विभागों बोर्ड निगम और शिक्षण संस्थानों में छुट्टी की घोषणा की है। छुट्टी का सह भुगतान किया जाएगा। यह छुट्टी इसलिए की गई है ताकि सभी कर्मचारी और कामगार अपने मत का प्रयोग कर सकें। इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है।
भारत निर्वाचन आयोग ने पांच अक्टूबर शनिवार को मतदान वाले दिन राज्य सरकार के अधीनस्थ सभी विभागों के कार्यालयों, बोर्ड, निगम और शिक्षण संस्थानों में छुट्टी रखने की घोषणा की है। छुट्टी का सह भुगतान किया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह के अनुसार प्रदेश के मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 135 बी के तहत सभी फैक्ट्रियों, प्राइवेट व्यवसायिक संस्थानों, दुकानों में भी इस दिन कर्मचारियों को उनकी छुट्टी का भुगतान किया जाएगा।