Delhi में बढ़ते प्रदूषण के बीच फिर से ग्रैप-3 लागू
दिशा-निर्देश जारी
ग्रेप-3 के तहत क्या गतिविधियां बंद रहेंगी ?
चंडीगढ़, 10 जनवरी (विश्ववार्ता): : दिल्ली में ठंड के साथ-साथ प्रदूषण भी बढ़ने लगा है, जिसके कारण वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का तीसरा चरण (GRAP-3) लागू कर दिया है। इसके तहत कई सख्त कदम उठाए गए हैं, ताकि वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके।
मुख्य कदम जो उठाए गए हैं
निर्माण और विध्वंस कार्यों पर पाबंदी – पूरे दिल्ली-एनसीआर में निर्माण और विध्वंस से होने वाली धूल और प्रदूषण को रोकने के लिए इन कार्यों पर रोक लगा दी गई है।
बीएस-3 और बीएस-4 वाहन – बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल माल वाहक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। हालांकि, जरूरी सामान लाने वाले वाहनों को इसमें छूट दी गई है।
बसों की आवाजाही पर रोक – एनसीआर से आने वाली अंतरराज्यीय बसों को दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। केवल इलेक्ट्रिक, सीएनजी, और बीएस-6 डीजल बसों को अनुमति होगी।
स्कूलों का संचालन – कक्षा पाँचवीं तक के स्कूलों को हाइब्रिड मोड में चलाने की सलाह दी गई है। यानी छात्रों को ऑनलाइन क्लासेज भी दी जा सकती हैं।
ग्रेप-3 के तहत क्या गतिविधियां बंद रहेंगी?
निर्माण कार्य जैसे सीमेंट, फ्लाई ऐश, ईंट, रेत, पत्थर आदि का स्थानांतरण, लोडिंग/अनलोडिंग।
विध्वंस कार्य, बोरिंग और खुदाई जैसे कार्य।
सड़क निर्माण और सभी प्रमुख मरम्मत कार्य।
धूल पैदा करने वाली सीएंडडी गतिविधियाँ पर सख्त पाबंदी।
नए नियम
बीएस-3 और उससे नीचे के मीडियम गुड्स वाहनों का दिल्ली में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है, केवल जरूरी सामान लाने वाले वाहनों को छूट दी गई है।
इंटरस्टेट बसों को दिल्ली में आने से रोका जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक, सीएनजी और बीएस-6 डीजल बसों को छूट मिलेगी।
सीएक्यूएम की सलाह
साइकिल का उपयोग करें या पैदल चलें।
कार पूलिंग का उपयोग करें।
सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें।
अगर संभव हो, तो वर्क फ्रॉम होम करें।
प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों जैसे निर्माण कार्यों को रोकें।
गौरतलब है कि ग्रैप के तीसरे चरण को लागू करने के बाद बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल वाहनों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी जाती है। इसके अलावा, बिल्डर प्रोजेक्ट, सड़क निर्माण और अन्य निर्माण परियोजनाओं पर भी पूरी तरीके से रोक लगा दी जाती है। ग्रैप 3 के नियम लागू होते ही सिर्फ अति आवश्यक जगह एयरपोर्ट, अस्पताल, एलिवेटेड रोड और एसटीपी प्लांट परियोजनाओं को छोड़कर सभी जगहों पर निर्माण कार्य बंद कर दिया जाता है।
बता दें कि एक्यूआई 401 से 450 के बीच होने पर ग्रैप 3 लागू किया जाता है। इसमें हर दिन सड़कों की सफाई की जाती है, नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाता है। निर्माण और विध्वंस से निकलने वाले धूल और मलबे का सही तरीके से निष्पादन किया जाता है।
ग्रैप का पहला चरण तब लागू होता है, जब एक्यूआई 201 से 300 के बीच रहता है। इसके बाद दूसरा चरण एक्यूआई 301 से 400 के बीच रहने पर लागू होता है, जबकि तीसरा चरण एक्यूआई 401 से 450 रहने पर लागू किया जाता है। वहीं, एक्यूआई के 450 से अधिक होने पर ग्रैप के चौथे चरण को अमल में लाया जाता है