क्रिमिनल केस गवाहों के सुरक्षा की गारंटी लेगी Haryana government
चंडीगढ़, 21 फरवरी (विश्ववार्ता)हरियाणा सरकार ने राज्य में गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक नई योजना “हरियाणा साक्षी संरक्षण योजना, 2025” शुरू की है। गृह विभाग द्वारा इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी गई है।
यह योजना उन अपराधों के साक्षियों पर लागू होगी, जो मृत्यु या आजीवन कारावास या सात वर्ष या उससे अधिक के कारावास से तथा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 74, 75, 76, 77, 78 और 79 के साथ-साथ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 8, 10, 12, 14 और 15 के अधीन दंडनीय हैं।
योजना के तहत सुरक्षा उपाय
गवाह और आरोपी को आमने-सामने न लाना
गवाह के टेलीफोन कॉल, ईमेल की निगरानी
गवाह के निवास स्थान पर सीसीटीवी, सुरक्षा दरवाजे, अलार्म आदि की व्यवस्था
गवाह को नया नाम या पहचान देना
गवाह की न्यायालय उपस्थिति के लिए सरकारी वाहन उपलब्ध कराना
कैमरे में बंद कमरे में सुनवाई कराना
गवाह के स्थानांतरण और भरण-पोषण के लिए वित्तीय सहायता देना
गवाह संरक्षण हेतु विशेष प्रावधान
हर जिले में ‘साक्षी संरक्षण सेल’ का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता जिला पुलिस उपायुक्त या पुलिस अधीक्षक करेंगे।
गवाहों की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी और सुनवाई कैमरे में रिकॉर्ड की जाएगी।
धमकी की आशंका की रिपोर्ट प्राप्त होने के पांच कार्य दिवसों के भीतर आवेदन का निपटारा किया जाएगा।
गवाहों की सुरक्षा के लिए आदेश लागू करने की जिम्मेदारी पुलिस महानिदेशक (DGP) की होगी।
सक्षम प्राधिकरण आवश्यकता अनुसार गवाह को नई पहचान और स्थानांतरण की अनुमति दे सकता है।