Punjab मे कल हुए पंचायती चुनाव के लेकर चुनाव आयोग का बडा फैसला
पंजाब के इन 4 जिलों की 8 पंचायतों में दोबारा चुनाव कराने का दिया आदेश
चुनाव लड़ने वाले 5 उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किया: सिबिन सी
– चुनाव खर्च न देने के कारण विभिन्न आदेशों के तहत संगरूर जिले के 3 और मानसा व फरीदकोट जिलों के 1-1 उम्मीदवार अगले 3 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे
चंडीगढ़, 16 अक्टूबर (विश्ववार्ता) भारतीय चुनाव आयोग द्वारा विभिन्न आदेशों के तहत पंजाब विधानसभा 2022 के चुनाव लड़ने वाले 5 उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी सिबिन सी ने बताया कि इन उम्मीदवारों ने जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार निश्चित समय सीमा के भीतर अपने चुनाव खर्च का विवरण आयोग के पास जमा नहीं करवाया, जिसके कारण अगले 3 साल तक इन उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया गया है।
उन्होंने बताया कि इन 5 उम्मीदवारों में से 3 संगरूर जिले के हैं और 1-1 उम्मीदवार मानसा और फरीदकोट जिलों से हैं। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए आदेशों के तहत संगरूर जिले की धूरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले शक्ति कुमार गुप्ता, जसविंदर सिंह और सुनाम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले सनमुख सिंह मोखा को अयोग्य घोषित किया गया है।
इसी तरह फरीदकोट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले गुरचरण सिंह संघा को भी अयोग्य घोषित किया गया है। सिबिन सी ने आगे बताया कि सुनाम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले मानसा जिले के निवासी हरभगवान शर्मा भिखी को भी भारतीय चुनाव आयोग ने अगले 3 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया है।
आपको बता दे कि जिन जगहों पर दोबारा चुनाव होने हैं उनमें मनसा, फिरोजपुर, मोगा और पटियाला जिले की 8 पंचायतें शामिल हैं। चुनाव आयोग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक जिला मानसा की मानसा खुर्द पंचायत में सरपंच और 5 पदों के लिए दोबारा चुनाव कराया जाएगा। इसी तरह फिरोजपुर के गांव लोहके खुर्द में भी दोबारा पंचायत चुनाव होंगे। मोगा जिले की पंचायत कोटला मेहर सिंह वाला के पोलिंग बूथ नंबर 118 और 119 पर दोबारा वोटिंग का आदेश दिया गया है। गांव खुड्डा ब्लॉक (संगरूर), ग्राम पंचायत गेरी राजू ब्लॉक भुनरहेड़ी और जिला पटियाला की ग्राम पंचायत करीम नगर में दोबारा चुनाव कराने का फैसला लिया गया है।