Chandigarh News : सहकारी आवास समितियों की NOC की अनिवार्यता खत्म
चंडीगढ़, 4 जनवरी (विश्ववार्ता) चंडीगढ़ में फ्रीहोल्ड सहकारी आवास समितियों से जुड़ी संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब इन समितियों में संपत्ति लेन-देन के लिए रजिस्ट्रार सहकारी समितियों (आरसीएस) से पूर्व अनुमोदन (एनओसी) लेना आवश्यक नहीं होगा। पहले, इन समितियों में संपत्ति हस्तांतरण के लिए बिक्री विलेख, उपहार विलेख, पारिवारिक हस्तांतरण विलेख और पारस्परिक हस्तांतरण विलेख जैसे दस्तावेजों पर अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करना अनिवार्य था। हालांकि, यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने इस प्रक्रिया को सरल बनाते हुए एनओसी की आवश्यकता समाप्त कर दी है।
चंडीगढ़ में कुल 68 फ्रीहोल्ड सहकारी आवास समितियां हैं, जिनमें लगभग 4000 फ्रीहोल्ड फ्लैट्स शामिल हैं। यह फैसला न केवल संपत्ति लेन-देन को तेज करेगा, बल्कि निवासियों के लिए प्रक्रिया को अधिक सरल और सुविधाजनक बनाएगा।