Chandigarh Mayor चुनाव में सुप्रीम कोर्ट का आया बड़ा फैसला
वीडियोग्राफी कराने का दिया निर्देश
चंडीगढ़, 27 जनवरी (विश्ववार्ता) चंडीगढ चुनाव को लेकर बडी खबर सामने आ रही है। आज चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए पर्यवेक्षक की मौजूदगी में मतदान कराने का आदेश दिया है।
चंडीगढ़ के मेयर कुलदीप कुमार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए हैं। चंडीगढ़ मेयर का चुनाव 30 जनवरी को होगा। चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत ने सुनवाई करते हुए कहा कि चंडीगढ़ मेयर पद के लिए निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मेयर चुनाव के लिए चुनावी प्रक्रिया पर्यवेक्षक की मौजूदगी में आयोजित की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने मेयर चुनाव की वीडियोग्राफी भी कराने का निर्देश दिया है। इसके लिए चंडीगढ़ यूटी के मुख्य सचिव और नगर आयुक्त को नोटिस जारी किया गया है। बता दें कि चंडीगढ़ में 30 जनवरी को मेयर का चुनाव होना है।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने शुक्रवार को चंडीगढ़ प्रशासन से जवाब मांगा कि क्या स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र पर्यवेक्षक नियुक्त किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा है कि कुलदीप कुमार की चिंता यह है कि चुनाव के दौरान मतदाताओं को स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान मिले। अदालत ने कहा है कि वह यह सुनिश्चित करेगी। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने चंडीगढ़ महापौर चुनाव के लिए एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को पर्यवेक्षक नियुक्त करने का आदेश दिया। अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया। चयन प्रक्रिया उनकी देखरेख में होगी। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख आज 27 जनवरी 2025 तय की है।
कुलदीप कुमार द्वारा दायर याचिका में पिछले मेयर चुनावों में कथित अनियमितताओं को उजागर किया गया है तथा अनुरोध किया गया है कि इस वर्ष का चुनाव गुप्त मतदान के माध्यम से न कराया जाए। याचिका में चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की भी मांग की गई है, ताकि पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके। आप की ओर से वकील गुरमिंदर सिंह शुक्रवार को कुलदीप कुमार की ओर से अदालत में पेश हुए और बताया कि कैसे रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने मतपत्रों को नष्ट करके चुनिंदा तरीके से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया। इसके बाद आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिस पर कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को पलटते हुए कुलदीप कुमार को मेयर चुनाव का विजेता घोषित कर दिया।