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दिल्ली के उपराज्यपाल हुए और ताकतवर, केंद्र सरकार ने बढाई और शक्ति
AAP जा सकती है सुप्रीम कोर्ट
चंडीगढ़, 4 सिंतबर (विश्ववार्ता)राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के LG की शक्तियों में इजाफा कर दिया है। अब एलजी राजधानी में प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या वैधानिक निकाय बना सकेंगे। इसके अलावा वह इन सभी निकायों में सदस्यों की नियुक्ति भी कर सकेंगे।
पहले यह अधिकार दिल्ली सरकार के पास था। गृह मंत्रालय ने देर रात एलजी की शक्तियां बढ़ाने से संबंधित अधिसूचना जारी की। मंत्रालय ने बताया कि यह फैसला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 के तहत लिया गया है।
केंद्र और दिल्ली सरकार के बिच इस फैसले से टकराव और बढ़ सकता है. पिछले कई सालों से चल रही तकरार में हमेशा ही ये मुद्दा रहा है कि दिल्ली में ज्यादा अधिकार किसके पास हैं. इसे लेकर केंद्र सरकार की ओर से एक अनिधिनयम भी लाया जा चुका है, जिसमें एलजी और सीएम के पास क्या क्या अधिकार हैं ये बताया गया था. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सीएम के पक्ष में फैसला सुनाया था. इसके बाद राष्ट्रपति ने पिछले साल दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023 को मंजूरी दी थी