विजीलैंस ब्यूरो द्वारा बहु-करोड़पति धान घोटाले में भगौड़ा गुलशन जैन गिरफ़्तार
मुलजिम को साल 2019 में किया गया था भगौड़ा घोषित
विजीलैंस ब्यूरो ने मुलजिम का 5 दिन का हासिल किया पुलिस रिमांड
चंडीगढ़, 25 अक्टूबर ( विश्ववार्ता) पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ( वी. बी.) ने अमृतसर जिले में हुए बहु- करोड़पति धानघोटाले में वांछित भगौड़े ( पी. ओ.) गुलशन जैन को गिरफ़्तार करके अहम सफलता हासिल की है। बताने योग्य है कि गुलशन जैन को अदालत ने साल 2019 में भगौड़ा करार दिया था।
विजीलैंस ब्यूरो के अधिकारित प्रवक्ता ने आज यहाँ बताया कि अमृतसर जिले के जंडियाला के निवासी गुलशन जैन को एफ. आई. आर. नम्बर 44 तारीख़ 05. 04. 2018 के सम्बन्ध में गिरफ़्तार किया गया है। यह केस पुलिस थाना जंडियाला गुरू (अमृतसर ग्रामीण) में आई. पी. सी. की अलग- अलग धाराओं 406, 409, 420, 467, 468, 471, और 120- बी के साथ-साथ भ्रष्टाचार रोकथाम एक्ट 1988 की धारा 13 (1) (डी) और 13 (2) के अंतर्गत दर्ज किया गया था।
उन्होंने आगे बताया कि वीरू मल्ल मुल्क राज राइस मिल के डायरैक्टरों/ मालिकों, जो गुलशन जैन के परिवारिक मैंबर हैं, समेत 10 मुलजिमों के खि़लाफ़ केस दर्ज किया गया था। इसके इलावा राज्य सरकार की खरीद एजेंसियों द्वारा मिल को अलाट किये गए लगभग 33. 6 करोड़ रुपए की कीमत के धान की हेराफेरी और गबन में कथित शमूलियत के लिए पंजाब के ख़ाद्य, सिवल सप्लाई और उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों पर भी केस दर्ज किया गया था।
प्रवक्ता ने बताया कि मुलजिम डी. एफ. एस. ओ. रमिन्दर सिंह बाठ, ए. एफ. एस. ओ. श्रीमती विपन शर्मा, इंस्पेक्टर गुरजिन्दर कुमार, स्टैटिस्टिक टैकनिकल असिस्टेंट ( एस. टी. ए.) परमिन्दर सिंह भाटिया और डी. एफ. एस. सी. अमृतपाल सिंह को पहले ही गिरफ़्तार करके उनके विरुद्ध सम्बन्धित अदालत में चालान भी पेश किया जा चुका है।
उन्होंने यह भी बताया कि मिल के डायरैक्टरों/ मालिकों ने जंडियाला गुरू स्थित पंजाब नेशनल बैंक के साथ भी कथित तौर पर 200 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की थी। इस मामले की जांच 24. 04. 2018 को पंजाब विजीलैंस ब्यूरो को सौंपी गई थी। मौजूदा समय विजीलैंस ब्यूरो की विशेष जांच टीम ( एस. आई. टी.) मोहाली में आर्थिक अपराध विंग ( ई. ओ. डब्ल्यू.) के अतिरिक्त इंस्पेक्टर जनरल ( ए. आई. जी.) की निगरानी अधीन आगे जांच जारी है।
ज़िक्रयोग्य है कि समर्थ अदालत की तरफ से गुलशन जैन समेत पाँच मुलजिमों को साल 2019 में भगौड़ा करार दिया गया था।
तारीख़ 03. 07. 2024 को अपनी घोषणा और लुक्क आउट सर्कुलर (एलओसी) को एक तरफ़ रखते हुये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने गुलशन जैन को 30. 09. 2024 या इससे पहले सम्बन्धित अदालत में समर्पण करने का हुक्म दिया था। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के हुक्मों की पालना करते हुये ए. आई. जी, ई. ओ. डब्ल्यू, पंजाब के दफ़्तर ने इस मामले सम्बन्धी डायरैक्टर ब्यूरो आफ इमीग्रेशन को सूचित किया गया है।
बताने योग्य है कि सी. बी. आई. ने इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआइ) हवाई अड्डे, नईं दिल्ली से गुलशन जैन को एजेंसी की तरफ से दर्ज अन्य मामलों के सम्बन्ध गिरफ़्तार किया था। प्रवक्ता ने बताया कि विजीलैंस ब्यूरो ( वी. बी.) ने उसका प्रोडक्शन वारंट हासिल करने के बाद गुरूवार को उक्त मामले में उसे गिरफ़्तार किया है। प्रवक्ता ने बताया कि अदालत ने मुलजिम का 5 दिन का पुलिस रिमांड दिया है।
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