अतुल सुभाष मौत मामला: पत्नी, सास और साले को कोर्ट से मिली बडी राहत
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चंडीगढ़, 5 जनवरी (विश्ववार्ता) बेंगलुरु के एक तकनीकी विशेषज्ञ अतुल सुभाष की आत्महत्या के मामले में उसकी पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया और साले अनुराग सिंघानिया को बेंगलुरु की सत्र अदालत ने जमानत दे दी है। अतुल ने 9 दिसंबर को अपनी पत्नी और उसके परिवार पर उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद आत्महत्या कर ली थी।
आत्महत्या से पहले उसने एक वीडियो और नोट छोड़ा था जिसमें उसने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर मानसिक उत्पीड़न, जबरन वसूली के प्रयास और झूठे मामलों में फंसाने का आरोप लगाया। उसने यह भी आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी ने मामले को निपटाने के लिए 3 करोड़ रुपये की मांग की थी। अतुल की शादी 2019 में निकिता से हुई थी और उनका एक बेटा भी था, जो अब चार साल का है।
बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले अतुल सुभाष और यूपी के जौनपुर जिले की निवासी निकिता सिंघानिया की शादी साल 2019 में हुई थी। जिसके कुछ दिन बाद से ही दोनों के बीच कई मामलों लेकर अनबन थी। इसके बाद से दोनों ने तलाक के किए कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाए थे। अतुल सुभाष ने फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक और ससुरालीजनों की तरफ से बड़े पैमाने पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए नौ दिसंबर 2024 को आत्महत्या कर ली थी।
आत्महत्या से पहले लिखा 24 पन्नों का सुसाइड नोट
पुलिस के मुताबिक, अतुल सुभाष ने आत्महत्या से पहले 24 पन्नों का एक सुसाइट नोट और एक घंटे से ज्यादा लंबा समय वीडियो रिकॉर्ड किया था। जिसमें उन्होंने अपनी शादी के बाद तनाव, पारिवारिक समस्याओं और पत्नी व ससुराल वालों की ओर से उत्पीड़न का जिक्र किया। यह सुसाइड नोट उन्होंने एक एनजीओ के व्हाट्सएप ग्रुप में भी साझा किया था।
14 दिसंबर को गिरफ्तार हुआ था सिंघानिया परिवार
वहीं अतुल सुभाष के आत्महत्या के बाद 14 दिसंबर को उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया को हरियाणा के गुरुग्राम और सास निशा सिंघानिया और भाई अनुराग सिंघानिया को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद तीनों को बंगलूरू लाया गया था, जहां अदालत में पेश करने के बाद उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।