Arvind kejriwal को कोर्ट से बड़ा झटका
5 साल पुराने मामले में FIR दर्ज करने का आदेश
चंडीगढ, 12 मार्च( विश्ववार्ता) राउज एवेन्यू कोर्ट ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में तत्कालीन सीएम अरविंद केजरीवाल और मटियाला सीट से विधायक गुलाब सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
पूरा मामला साल 2019 में द्वारका में बड़े होर्डिंग लगाने का है। कोर्ट ने द्वारका साउथ पुलिस को 18 मार्च तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। केजरीवाल के अलावा पूर्व विधायक गुलाब सिंह और पार्षद नितिका शर्मा भी आरोपी हैं। होली के बाद FIR दर्ज होने की उम्मीद है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। याचिका में केजरीवाल और अन्य पर सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था।
कोर्ट ने माना कि केजरीवाल और अन्य नेताओं पर मामला बनता है। कोर्ट ने 156(3) CRPC के तहत याचिका स्वीकार कर ली। द्वारका साउथ पुलिस को FIR दर्ज करने का आदेश दिया गया है। पुलिस को 18 मार्च तक अनुपालन रिपोर्ट भी देनी होगी। यह मामला 2019 का है। तब एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत में आरोप था कि केजरीवाल, गुलाब सिंह और नितिका शर्मा ने द्वारका में बड़े-बड़े होर्डिंग लगाए। इसके लिए सरकारी पैसों का दुरुपयोग किया गया।