Big Breking News: दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को supreme,court से मिली जमानत
हम केजरीवाल को रिहा करने का आदेश देते हैं-जस्टिस सूर्यकांत
चंडीगढ़, 13 सिंतबर (विश्ववार्ता)big breking news Excise Policy Case में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम राहत मिली है। देश की शीर्ष अदालत ने उन्हें राहत देते हुए जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर फैसला रिजर्व रख लिया था और शुक्रवार को फैसले की तारीख तय की थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 177 दिन की कस्टडी के बाद जमानत दे दी है।
जस्टिस सूर्यकांत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि एफआईआर अगस्त 2022 में दर्ज की गई थी और 4 चार्जशीट दायर की जा चुकी हैं और ट्रायल कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है और 17 आरोपियों की जांच की जानी है। निकट भविष्य में मुकदमे के पूरा होने की संभावना नहीं है। केजरीवाल जमानत मंजूर करने के लिए तीन शर्तों को पूरा करते हैं और हम तदनुसार बेल का आदेश देते हैं। उन्होंने आगे कहा कि चार्जशीट दाखिल करना क्या इन परिस्थितियों में एक महत्वपूर्ण है? इस संबंध में, हम अपीलकर्ता को ट्रायल कोर्ट तक सीमित नहीं कर रहे हैं। हम अरविंद केजरीवाल को 10 लाख रुपये के जमानत बांड के अधीन जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हैं।
बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय के केस में अरविंद केजरीवाल को पहले ही जमानत मिल चुकी थी। इसके बाद CBI ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। CBI की गिरफ्तारी के खिलाफ पहले निचली अदालत में अपील की गई थी। लेकिन कोई राहत न मिल पाने की सूरत में केजरीवाल के वकील केस को सुप्रीम कोर्ट में ले गए थे। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए अरविंद केजरीवाल को जामानत दे दी। सुनवाई कर रहे दोनों जज ने 10-10 लाख मुचलके पर दिल्ली सीएम को जमानत दी है। बता दें इससे पहले ईडी ने भी इसी मामले में केजरीवाल को जमानत दी थी।