सांसद अमृतपाल पाल को Punjab and haryana high court से बडा झटका
खडूर साहिब के सांसद Amritpal Singh की छुट्टी मंजूर
Punjab and haryana high court ने किया दायर याचिका का निपटारा
पढिये क्या है पूरी खबर
चंडीगढ, 12 मार्च (विश्ववार्ता) बडी खबर सामने आ रही है कि पंजाब की खडूर साहिब के सांसद खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (HC) से राहत नहीं मिली है। वह संसद के बजट सत्र में शामिल नहीं हो सकेंगे। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को केंद्र सरकार ने सूचित किया कि खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह को लोकसभा सत्र के दौरान 54 दिनों की छुट्टी दी गई है। यह जानकारी मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति सुमीत गोयल की खंडपीठ के समक्ष दी गई। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब लोकसभा अध्यक्ष ने सांसदों की छुट्टी के मामलों की जांच के लिए 15 सदस्यीय समिति का गठन किया है।
अमृतपाल सिंह ने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि यदि वे लगातार 60 दिनों से अधिक समय तक संसद से अनुपस्थित रहते हैं, तो उनकी खडूर साहिब संसदीय सीट खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने चिंता व्यक्त की थी कि इससे उनके 19 लाख मतदाताओं का संसद में प्रतिनिधित्व नहीं हो पाएगा।
संसद के नियमों के अनुसार, यदि कोई सांसद बिना अनुमति के लगातार 60 दिनों तक सदन की कार्यवाही से अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। अमृतपाल सिंह को इसी नियम के तहत अपनी सदस्यता खतरे में पडऩे की आशंका थी, जिसके कारण उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
गौरतलब है कि हृस््र के तहत 2023 से असम की डिब्रूगढ़ जेल में अमृतपाल सिंह बंद हैं। जेल से ही उन्होंने 2024 में खडूर साहिब सीट से लोकसभा चुनाव लड़े थे और वह जीत गए थे। वह जेल में बंद होने के कारण लोकसभा सत्र में शामिल नहीं हो पाए। इसके चलते लोकसभा स्पीकर को उन्हें छुट्टी देने के लिए 2 बार आवेदन भेजे गए थे। इसे लेकर संसदीय कमेटी की रिपोर्ट केंद्र द्वारा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष पेश की जाएगी।