Punjab राज्य अध्यापक योग्यता परीक्षा के मद्देनजर स्थापित केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी
चंडीगढ 30 नवंबर (विश्ववार्ता) जिला मैजिस्ट्रेट अमित कुमार पांचाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए 1 दिसंबर, 2024 को पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जा रही “पंजाब राज्य अध्यापक योग्यता परीक्षा -2024” के तहत सुबह 10.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक बोर्ड द्वारा स्थापित विभिन्न परीक्षा केंद्रों और नोडल केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में स्थापित क्षेत्र में परीक्षार्थियों और परीक्षा ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को छोड़कर आम जनता के एकत्रित होने पर पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए गए हैं।
आदेशों के अनुसार दिनांक 01-12-2024 (रविवार) को आयोजित परीक्षा के दौरान बोर्ड द्वारा स्थापित परीक्षा केन्द्रों एवं नोडल केन्द्रों पर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो तथा परीक्षा को सुचारु रूप से सम्पन्न कराने हेतु परीक्षा केन्द्रों के आसपास के लोगों को एकत्रित होने से रोकने के लिए पाबंदी के आदेश जारी किया गया है।