योग गुरु बाबा रामदेव को लगा एक और बड़ा झटका
उच्च न्यायालय ने पतंजलि आयुर्वेद को आदेश के कथित उल्लंघन के लिए इतने लाख का रुपये जमा करने के दिये निर्देश
चंडीगढ 10 जुलाई (विश्ववार्ता) बंबई उच्च न्यायालय ने पतंजलि आयुर्वेद को अदालत के अंतरिम आदेश के कथित उल्लंघन के लिए 50 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया है। मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा दायर ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में उच्च न्यायालय ने अगस्त 2023 में एक अंतरिम आदेश में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को उसके कपूर उत्पाद बेचने से रोक दिया था।
न्यायमूर्ति आर.आई. छागला की एकल पीठ ने आठ जुलाई को कहा कि पतंजलि ने जून में दाखिल एक हल फनामे में उक्त कपूर उत्पादों की बिक्री के खिलाफ रोक के पूर्व आदेश का उल्लंघन स्वीकार किया। न्यायमूर्ति छागला ने आदेश में कहा, ‘‘ प्रतिवादी संख्या एक (पतंजलि) द्वारा 30 अगस्त 2023 के आदेश का इस तरह उल्लंघन अदालत द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.’’ आदेश की प्रति बुधवार को उपलब्ध कराई गई।
हाईकोर्ट ने कहा कि आदेश के उल्लंघन/अवमानना के लिए आदेश पारित करने से पहले पतंजलि को 50 लाख रुपये जमा करने का निर्देश देना उचित होगा. इस मामले में अब अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी. इससे पहले बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद ने सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को कहा कि उसने अपने 14 उत्पाद की बिक्री रोक दी. दरअसल इन प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस इस साल अप्रैल में सस्पेंड कर दिए गए थे।