जिला मैजिस्ट्रेट नवजोत रंधावा ने खुशी के मौकों पर पटाखे फोडऩे पर इस जिले मे लगाया प्रतिबंध
पढिये क्या है पूरा मामला
चंडीगढ, 4 जुलाई (विश्ववार्ता) पंजाब के नवांशहर जिले मैजिस्ट्रेट नवजोत पाल सिंह रंधावा ने पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा 2017 की सिविल रिट याचिका 23548 और 2017 की 23905 में पारित आदेशों के अनुपालन में शादी के दिन, नए साल के दिन या किसी भी शुभ अवसर पर पटाखे फोडऩे पर सख्ती से प्रतिबंध लगा दिया है। जिला मैजिस्ट्रेट नवजोत पाल सिंह रंधावा ने दंड प्रक्रि या संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम-2) की धारा 144 के तहत शिक्तयों का उपयोग करते हुए जिले में लोगों को शादी के दिनों में पटाखे फोडऩे की अनुमति नहीं होगी। ये आदेश 02 सितंबर 2024 तक लागू रहेंगे।