चंडीगढ मे हाईकोर्ट ने इस तारिख को कहा बनाया जाये नो फ्लाई जोन
हाईकोर्ट ने ड्रोन सर्वे करने का दिया आदेश, पढिये क्या है पूरी खबर
चंडीगढ, 29 मई (विश्ववार्ता) पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ मे हाईकोर्ट की इमारत का हेरिटेज स्टेटस बरकरार रखते हुए कैसे इसका विस्तार किया जा सकता है के लिए 8 और 9 जून को इसका ड्रोन सर्वे करने का आदेश दिया है।
एयर ट्रैफिक को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय की 8 और 9 जून के लिए मंजूरी सुनिश्चित करने का पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि इन दो दिनों में कोई भी जहाज या हेलीकॉप्टर को हाईकोर्ट के ऊपर से गुजरने की अनुमति न दी जाए।
हाईकोर्ट ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को इसके लिए मंजूरी देने का आदेश दिया है। इसके साथ परिसर को नो फ्लाई जोन रखने का भी निर्देश दिया है।
उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट की इमारत का ड्रोन सर्वे करने के लिए उन्हें मंजूरी नहीं मिली है। इस पर यूटी प्रशासन ने कहा कि हमारी तरफ से मंजूरी दी जा चुकी है, लेकिन रेड जोन होने के नाते केंद्र सरकार की मंजूरी जरूरी है। हाईकोर्ट असल में आईआईटी रुडक़ी से जानना चाहता है कि यह इमारत कितना वजन झेल सकती है, क्या इस इमारत का हेरिटेज दर्जा बरकरार रखते हुए इसमें कोई निर्माण किया जा सकता है और किस-किस स्थान पर निर्माण के लिए संभावनाएं मौजूद हैं।