Punjab के इस जिला मैजिस्ट्रेट ने लगाई जिले मे कडी पाबंदियां
जारी किये सख्त आदेश, पढिये क्या है पूरी खबर
चंडीगढ़, 13 फरवरी (विश्ववार्ता) पंजाब के नवांशहर जिला मैजिस्ट्रेट राजेश धीमान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा एक्ट-2023 की धारा 163 के तहत किसी भी प्रकार के मैरिज पैलेस/रिसॉर्ट, मेले, धार्मिक स्थल, जुलूस, बारात, शादी समारोह, पार्टियों या अन्य कार्यक्रमों/सार्वजनिक समारोहों और शैक्षणिक संस्थानों में हथियार/शस्त्र ले जाने और प्रदर्शन करने पर पूर्ण पाबंदी लगाई है।
इसके अलावा हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन और सोशल मीडिया पर प्रदर्शन पर भी उक्त पाबंदी लागू रहेगी। जिला मैजिस्ट्रेट के अनुसार, हथियारों या हिंसा को बढ़ावा देने वाले गीतों को भी इस पाबंदी के दायरे में शामिल किया गया है। इसके अलावा सीनियर पुलिस कप्तान द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में औचक निरीक्षण किया जाएगा। किसी भी समुदाय के खिलाफ अभद्र भाषा बोलने वाले के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करके सख्त कार्रवाई की जाएगी।