Chandigarh News: मेयर चुनाव की तारीख पर सुनवाई टली
बैलेट पेपर से चुनाव न कराने की मांग
चंडीगढ़, 18 जनवरी (विश्ववार्ता) चंडीगढ़ में 24 जनवरी को होने वाले मेयर चुनाव को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। मेयर कुलदीप कुमार ने कोर्ट में याचिका दायर की जिसमें समय से पहले अपना कार्यकाल खत्म करने और आगामी चुनाव में हाथ उठाकर वोट करने के प्रावधान पर सवाल उठाए हैं। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए सभी पक्षों की दलीलें सुनीं और मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी तय की है। कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन से पूछा है कि क्या मेयर चुनाव टाला जा सकता है? कोर्ट ने प्रशासन से इस पर स्पष्ट निर्देश लाने को कहा है।
कोर्ट ने कांग्रेस-आप गठबंधन के प्रत्याशी कुलदीप कुमार को मेयर घोषित किया था। सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर की पोस्ट पर भी गठबंधन का कब्जा रहा था। यही वजह है कि इस मर्तबा आप गुप्त तरीके से नहीं बल्कि हाथ उठाकर मेयर चुनाव करवाना चाहती है। हालांकि कांग्रेस का क्या रवैया है यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। बीते चुनाव के दौरान कांग्रेस और आप का गठबंधन बना था। इस बार अभी तक यह भी स्पष्ट नहीं है कि गठबंधन बनेगा भी या नहीं।
अगर हाथ उठाकर चुनाव होता है तो स्पष्ट तौर पर पार्षदों की पहचान होगी कि कौन किसके पक्ष में है। मेयर चुनावों में पार्षदों का पाला बदलने का खेल लगातार कई सालों से चल रहा है। उनकी खरीद फरोख्त चुनाव से पहले होती रहती है। यही वजह है कि आप मेयर व सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव में पूरी पारदर्शिता से चुनाव चाहती है। कांग्रेसी खेमा सारी स्थिति पर फिलहाल नजर रखे है तो दूसरी ओर भाजपा ने भी कमर कस रखी है।