हरियाणा के मेवात दोहरा हत्याकांड एवं सामूहिक दुष्कर्म मामले में अदालत का आया बडा फैसला
अदालत ने कुल इतने आरोपियों को सुनाई सजा ए मौत की सजा
चंडीगढ, 5 मई (विश्ववार्ता) हरियाणा के पंचकूला स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने राज्य के मेवात क्षेत्र के नूंह जिले में 2016 में हुए चर्चित दोहरे हत्याकांड और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में
मेवात जिले के डिंगरहेडी गांव के एक किसान और उसकी पत्नी की पीट-पीटकर हत्या और दो मौसेरी बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले फांसी की सजा दोषी विनय, जय भगवान, हेमंत चौहान और अयान चौहान को हुई। वरिष्ठ एडवोकेट एसपीएस परमार और एडवोकेट अभिषेक सिंह राणा ने बताया कि छह आरोपी तेजपाल यादव, अमित यादव, रविंदर यादव, करमजीत, राहुल वर्मा और संदीप को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। सीबीआई कोर्ट ने बरी करते हुए कहा कि इन छह आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ठोस सबूत नहीं पेश कर पाई। इस कारण यह इसमें शामिल नहीं पाए जा रहे हैं। इस कारण इन्हें बरी किया जा रहा है।
क्या था मामला
24 और 25 अगस्त 2016 की रात बदमाशों ने दोहरे हत्याकांड सहित एक नाबालिग सहित दो युवतियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। दूसरे समुदाय के आरोपी युवतियों के साथ गैंगरेप के अलावा दंपती की हत्या कर परिवार के पांच लोगों को घायल कर भाग गए थे। वरिष्ठ एडवोकेट अभिषेक सिंह राणा ने बताया कि इस वारदात को बावरिया गैंग ने अंजाम दिया था। दोषी करार दिए गए यह सभी इस गैंग से जुड़े सदस्य थे।