पूर्व IAS पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
पूजा खेड़कर ने साजिश रची है और देश की छवि को नुकसान पहुंचाया है-कोर्ट
चंडीगढ़, 23 दिसंबर (विश्ववार्ता): यूपीएससी धोखाधड़ी मामले में आरोपी पूर्व आइएएस प्रशिक्षु पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस चंद्र धारी सिंह की पीठ ने कहा कि पूजा खेड़कर ने साजिश रची है और देश की छवि को नुकसान पहुंचाया है। कोर्ट ने पूजा खेडकर को पूर्व में दी गई गिरफ्तारी पर अंतरिम सुरक्षा को भी हटा दिया। अगस्त माह में पूजा को गिरफ्तारी पर अंतरिम सुरक्षा दी थी।
अगस्त माह में पूजा खेड़कर को गिरफ्तारी पर अंतरिम सुरक्षा दी थी। 31 जुलाई को यूपीएससी ने खेडकर की उम्मीदवारी रद्द कर दी थी और उन्हें आयोग की सभी भविष्य की परीक्षाओं और चयनों से स्थायी रूप से वंचित कर दिया। यूपीएससी ने उन्हें सिविल सेवा परीक्षा-2022 नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने का दोषी पाया था।