कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बढ़ी मुश्किल, कोर्ट ने जारी किया समन
चंडीगढ़, 14 दिसंबर (विश्ववार्ता) महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान हेट स्पीच देने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तलब किया है। उन्हें 10 जनवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। लखनऊ की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को वीर सावरकर पर विवादित टिप्पणी और भड़काऊ भाषण देने के लिए तलब किया है. उन्हें 10 जनवरी को अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय ने गुरुवार को उनके कथित भड़काऊ बयान और वीर सावरकर पर विवादित टिप्पणी के संबंध में दर्ज परिवाद पर सुनवाई की और यह आदेश पारित किया।
अदालत ने राहुल गांधी को प्रथम दृष्टया भारतीय न्याय संहिता की धारा 153 (ए) और 505 के तहत अपराध के लिए दोषी पाया है. उनका पक्ष जानने के लिए 10 जनवरी 2025 को पेश होने का आदेश दिया है. उनके खिलाफ समन भी जारी किया गया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई तय तारीख पर होगी. वकील नृपेन्द्र पांडेय ने परिवाद में आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने 17 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में एक प्रेस वार्ता के दौरान वीर सावरकर को अंग्रेजों का नौकर और पेंशन लेने वाला बताया था।