🔺 पंजाब में रेप और मर्डर केस में बाबा रणजीत सिंह के खिलाफ FIR दर्ज
🔺जानिये क्या हेै पूरा मामला
चंडीगढ़, 11 दिसंबर (विश्ववार्ता) पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद पंजाब पुलिस ने धार्मिक उपदेशक बाबा रणजीत सिंह ढडरियांं के खिलाफ हत्या और बलात्कार के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। एक महिला की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत के करीब 12 साल पुराने इस मामले में 7 दिसंबर को पटियाला के पसियाणा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई।
पीड़िता के भाई द्वारा 26 नवंबर, 2024 को पंजाब के पुलिस महानिदेशक को दी गयी शिकायत के आधार पर आरोपी रणजीत सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 376 (बलात्कार) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि रणजीत सिंह ने बलात्कार किया और 22 अप्रैल 2012 को जहर देकर महिला की हत्या कर दी। शिकायत में यह भी कहा गया है कि आवाज उठाने पर आरोपी ने पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी।
यह मामला 2012 का है और इसमें करनाल की एक 22 वर्षीय लड़की शामिल है। जो अपने परिवार के साथ परमेश्वर द्वार गई थी। 22 अप्रैल 2012 को लड़की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण जहर की मौजूदगी बताई गई।
हालांकि परिवार ने आरोप लगाया कि लड़की के साथ बलात्कार किया गया और फिर उसे जहर देकर मार दिया गया। परमेश्वर द्वार के अधिकारियों ने दावा किया कि लड़की की मौत परिसर के बाहर हुई और कहा कि उस समय रंजीत सिंह ढडरियांवाले देश से बाहर थे। बाद में पीड़िता के परिवार के सदस्यों द्वारा एक याचिका दायर की गई।
हाईकोर्ट के आदेशों पर जोड़ी गई उक्त धाराएं
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा- ये मामला दुखद स्थिति को दर्शाता है। न्यायालय ने कहा कि कथित बलात्कार और हत्या के संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा 24 मई 2012 को दी गई थी। पहली सूचना के आधार पर एफआईआर दर्ज करने के बजाय पुलिस ने आरोपों की विश्वसनीयता को सत्यापित करने के लिए एक अवैध और असंवैधानिक जांच शुरू कर दी।