पंजाब की मान सरकार ने अनधिकृत कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने वालों को दी बडी राहत
पंजाब सरकार ने ख़त्म की एनओसी की शर्त; अधिसूचना जारी
पढ़ें, कब से बिना एनओसी के होंगे रजिस्ट्रियां
चंडीगढ 26 नवंबर (विश्ववार्ता) पंजाब सरकार द्वारा अवैध कॉलोनियों में स्थित प्लॉटों की रजिस्ट्री के लिए एनओसी की शर्त को खत्म करने के फैसले को लागू करने के लिए शहरी विकास विभाग द्वारा अंतिम अधिसूचना जारी कर दी गई है बिना एनओसी के अवैध कॉलोनियों में स्थित भूखंडों की रजिस्ट्री के लिए जुलाई 2024 से पहले रजिस्ट्री, पावर ऑफ अटॉर्नी या एग्रीमेंट होना जरूरी है।
अवैध कॉलोनियों में स्थित भूखंडों के पंजीकरण के लिए 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक की समय सीमा तय की गई है, जिसके अनुसार अवैध कॉलोनियों में स्थित भूखंडों के पंजीकरण के लिए राजस्व विभाग को निर्देश दिए गए हैं और उन्हें इस संबंध में जानकारी दी गई है शहरी विकास प्राधिकरण या नगर निगम को भेजना होगा।