जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मिली बडी राहत
आये जेल से बाहर, इस मामले में मिली जमानत
पढिये क्या है तोशाखाना मामला ?
चंडीगढ़, 21 नवंबर (विश्ववार्ता) पाकिस्तान की एक अदालत ने सरकारी उपहार की अवैध बिक्री से जुड़े एक मामले में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जमानत दे दी है। उनकी पार्टी ने बुधवार को यह जानकारी सबके साथ साझा की। हालांकि इमरान खान पिछले साल अगस्त से ही जेल में थे, लेकिन यह तुरंत स्पष्ट नहीं था कि क्या इस संकटग्रस्त राजनेता को रिहा किया जाएगा। क्योंकि उन पर राज्य के खिलाफ हिंसा भडक़ाने सहित अन्य कई मामले दर्ज किए गए हैं। तो आईए जानते हैं, पूरे विस्तार से की उन पर क्या-क्या आप लगे थे।
इमरान खान को जिस मामले के तहत उच्च न्यायालय द्वारा जमानत मिली है, उसे तोशा खाना या राज्य कोषागार मामला के नाम से जाना जाता है। इसमें कई संस्करण और आरोप है, जो इन आरोपों के इर्द-गिर्द घूमते हैं कि खान और उनकी पत्नी ने अवैध रूप से 140 मिलियन रुपए से अधिक मूल्य के उपहार खरीदे और फिर उन्हें बेच दिया। जो उन्हें 2018 से 22 के अपने प्रधानमंत्री के काल के दौरान मिले थे। इससे पहले खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भी इसी आरोप में 14 साल की सजा सुनाई गई थी, इससे पहले इसी मामले के दूसरे संस्करण में उन्हें 2023 के अंत में 3 साल की सजा सुनाई गई।
उच्च न्यायालय में किया था अपील
पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और पूर्वक प्रधानमंत्री इमरान खान एक समय हुआ करता था जब पूरे पाकिस्तान के दिलों में उनकी एक अलग जगह बने हुए थे। लेकिन जब से तोशागर मामले में वह आरोपी बने हैं तब से पूरा पाकिस्तान इमरान खान को कुछ खास पसंद नहीं करता। तोशागार मामले में उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की थी, जिसके बाद उनकी सजा को निलंबित कर दिया गया। इमरान खान और उनकी पत्नी ने किसी भी तरह के गलत काम से इनकार किया है, और आरोप लगाया है कि इमरान खान को जेल में रखने के लिए यह मामले राजनीति से प्रेरित है और उन्हें जानबूझकर फसाया जा रहा है। आपको बता दें उपहार में हीरे के आभूषण और 7 घडिय़ां शामिल थीं, जिनमें से 6 रोलेक्स की थी। सबसे महंगी घड़ी की कीमत 85 मिलियन रुपए थी। इमरान खान की पत्नी को पिछले महीने ही रिहा किया गया जो खान के साथ कई महीने तक इस जेल में रही थी।