Latest News: इस राज्य मे आज थम जायेगा चुनाव प्रचार
पांच जिलों के 225 बूथों पर हेलीड्रॉप किए जाएंगे चुनावकर्मी
मतदान की सभी तैयारियां पूरी -मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
चंडीगढ़, 11 नवंबर (विश्ववार्ता)झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार आज शाम थम जाएगा. 13 नवंबर को होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. पांच जिलों के 225 बूथों पर मतदान कर्मियों को हेलीड्रॉपिंग के जरिए भेजा जाएगा।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार सोमवार शाम को समाप्त हो जाएगा. जहां शाम 5 बजे तक मतदान होना है, वहां चुनाव प्रचार शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगा और जहां मतदान का समय शाम 4 बजे तक है, वहां चुनाव प्रचार 48 घंटे पहले सोमवार शाम 4 बजे समाप्त हो जाएगा।
के रवि कुमार ने कहा कि चुनाव प्रचार समाप्त होने के साथ ही वहां चुनाव कार्य के लिए गए राजनीतिक लोगों (जो वहां के मतदाता नहीं हैं) को वहां से जाना होगा. प्रचार अवधि समाप्त होने के बाद अगर ऐसे लोग पकड़े गए तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. सोमवार को पांच जिलों पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और गढ़वा में हेलीड्रॉपिंग के जरिए 225 बूथों पर चुनाव कर्मियों को भेजा जाएगा।
के रवि कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि मतदान के दिन प्रत्याशी मतदान केंद्रों पर अपना कैंप लगाते हैं, जिसके लिए सक्षम पदाधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है. कैंप मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि से बाहर होना चाहिए. धार्मिक स्थल या अतिक्रमित स्थानों पर कैंप नहीं लगाया जा सकता है. उस कैंप में प्रत्याशी से संबंधित झंडा, बैनर, सिंबल, फोटो आदि लगाने पर भी रोक रहेगी. प्रत्याशी कैंप में सिर्फ एक टेबल और दो कुर्सी रख सकते हैं. वहां खाने-पीने पर भी रोक रहेगी. मतदान के बाद कैंप में लौटने पर भी रोक है।
के रवि कुमार ने सभी प्रत्याशियों से अपील करते हुए कहा कि वे चुनाव आयोग के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे. उन्होंने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि मतदान के लिए मतदाता पर्ची जरूर साथ लेकर जाएं. जिन लोगों को मतदाता पर्ची नहीं मिली है, वे मतदान केंद्र पर बीएओ या वॉलंटियर से संपर्क कर टोकन प्राप्त कर लें, ताकि उन्हें मतदान में सुविधा हो सके. मतदाता पहचान पत्र नहीं होने की स्थिति में मतदाता 12 प्रकार के अन्य वैध पहचान दस्तावेजों से पहचान के बाद अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।