Panchayat Election लेकर पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई
चुनाव आयोग द्वारा चुनाव के दौरान वोटों की गिनती को लेकर सर्कुलर जारी
चंडीगढ़, 14 अक्टूबर (विश्ववार्ता) पंजाब में पंचायत चुनावों को लेकर आज पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इस दौरान करीब 700 याचिकाओं की सुनवाई होगी। इससे पहले मामले की सुनवाई करते हुए 250 के करीब पंचायतों के चुनाव पर 16 अक्टूबर तक रोक लगा दी थी।
वही दूसरी तरफ पंजाब में पंचायत चुनाव से जुड़ी अहम खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार पंचायत चुनाव के दौरान वोटों की गिनती को लेकर राज्य चुनाव आयोग द्वारा सर्कुलर जारी किया गया है। इस दौरान वोटों की गिनती को लेकर हिदायत की गई है।
इसमें कहा गया है कि ग्राम पंचायत, पंचायत सम्मति और जिला परिषद के रिटर्निंग अधिकारियों/ प्रजाइडिंग आफिसर/ पोलिंग अफसरों के लिए हिदायतें दी गई है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत के चुनाव के लिए एक से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। ऐसी ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए बूथ नंबर 1, (प्राथमिक बूथ), यानी जिस बूथ में सबसे अधिक रजिस्टर्ड हैं उनके प्रजाइडिंग आफिसर बतौर असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर इन बूथों का नतीजा घोषित करेंगे। वहीं बाकी बूथों के प्रजाइडिंग आफिसर उन्हें दी गई हिदायतों के अनुसार काम करेंगे।
बता दें कि एक दिन पहले ही हाई कोर्ट ने करीब 270 ग्राम पंचायतों के चुनाव पर रोक लगाने का आदेश दिया था।वीरवार को हाई कोर्ट ने जिन 100 याचिकाओं पर सुनवाई की वे मंगलवार को दाखिल की गई थीं। इन याचिकाओं में हाई कोर्ट को बताया गया था कि मनमाने तरीके से याचिकाकर्ताओं का पंच व सरपंच पदों के लिए नामांकन रद कर दिया गया।
कुछ मामलों में दस्तावेजों में कमी बताई गई तो कुछ में नो ड्यूज का हवाला दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि कुछ मामलों में तो नो ड्यूट प्रमाणपत्र देने वाला अधिकारी ही नामांकन रद करने वाला है, वह भी बकाया का हवाला देकर। याचिकाओं में बताया गया कि सत्ताधारी दल के लोगों को लाभ देने के लिए ऐसा किया जा रहा है।
अधिकारियों पर सरकार की तरफ से अन्य आवेदकों के नामांकन को रद करने का दबाव बनाया जा रहा है। हाई कोर्ट ने मंगलवार को इन याचिकाओं पर पंजाब सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था।